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एक साल बाद भी कोर्ट के आदेशों पर नहीं हुआ अमल
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ब्यूरो/अमर उजाला, ऋषिकेश। यमकेश्वर तहसील प्रशासन एसडीएम की कोर्ट के आदेशों के प्रति गंभीर नहीं दिख रहा। ग्राम जौंक, पट्टी उदयपुर तल्ला, तहसील यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल में किए गए अवैध कब्जे समय सीमा खत्म होने के बावजूद नहीं हटाए गए। उमेश कुमार और राजकुमार पुत्र गोविंदशरण निवासी ग्राम जौंक, पट्टा उदयपुर तल्ला तहसील यमकेश्वर ने सरकारी भूमि खाता संख्या 33, खसरा संख्या 1003 की 0.053 हेक्टेयर भूमि में से 0.036 हेक्टेयर भूमि पर अवैध रूप से दो मंजिला भवन तथा 0.017 हेक्टेयर में बांस का छप्पर बना लिया है।
इस पर पीपीए एक्ट के तहत सुनवाई हुई और राकेश चंद्र तिवारी की अदालत ने दिसंबर 2017 को अवैध रूप से काबिज लोगों को आदेश के 30 दिनों के भीतर भूमि खाली करने का आदेश जारी किया था। इस मामले में एसडीएम यमकेश्वर श्याम सिंह राणा ने कहा कि जिनके पट्टे की अवधि पूरी हो चुकी है और उन्होंने दोबारा से पट्टे के लिए आवेदन नहीं किया है। इसके साथ ही वह उस पट्टे की भूमि पर अभी भी काबिज है। तो ऐसे लोगों को चिह्नित किया जाएगा। इसके बाद ही उन पर कार्रवाई की जाएगी।
कोट्स
स्वर्गाश्रम में ऐसे करीब 100 पट्टे है, जिनकी अवधि खत्म हो चुकी है और बेदखली के आदेश जारी हो चुके है। यह सच है कि हमारी दुकान का बेदखली का आदेश जारी हो चुका है। कुछ दुकानदार है जो कानूनी पचड़ा डाल रहे हैं।
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- विजय सिंघल, दुकानदार
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इस पर पीपीए एक्ट के तहत सुनवाई हुई और राकेश चंद्र तिवारी की अदालत ने दिसंबर 2017 को अवैध रूप से काबिज लोगों को आदेश के 30 दिनों के भीतर भूमि खाली करने का आदेश जारी किया था। इस मामले में एसडीएम यमकेश्वर श्याम सिंह राणा ने कहा कि जिनके पट्टे की अवधि पूरी हो चुकी है और उन्होंने दोबारा से पट्टे के लिए आवेदन नहीं किया है। इसके साथ ही वह उस पट्टे की भूमि पर अभी भी काबिज है। तो ऐसे लोगों को चिह्नित किया जाएगा। इसके बाद ही उन पर कार्रवाई की जाएगी।
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स्वर्गाश्रम में ऐसे करीब 100 पट्टे है, जिनकी अवधि खत्म हो चुकी है और बेदखली के आदेश जारी हो चुके है। यह सच है कि हमारी दुकान का बेदखली का आदेश जारी हो चुका है। कुछ दुकानदार है जो कानूनी पचड़ा डाल रहे हैं।
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