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हाईकोर्ट की रोक से चंद्रभागा नदी में खनन काम नहीं हुआ शुरू

Wed, 19 Jun 2019 01:44 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 19 Jun 2019 01:44 AM IST
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हाईकोर्ट की रोक से चंद्रभागा नदी में खनन काम नहीं हुआ शुरू
ब्यूरो/अमर उजाला, ऋषिकेश। आपदा से निपटने के लिए चंद्रभागा नदी में खनन का मामला खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। देहरादून और चमोली के खनन व्यापारियों की पुनर्विचार याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने चंद्रभागा नदी में खनन पर रोक लगाई है। अगली सुनवाई बुधवार को होनी है। मानसून सिर पर है, ऐसे में बरसात से पहले खनन का काम पूरा होना मुश्किल है। बता दें कि प्रतिवर्ष चंद्रभागा नदी की ऊंचाई का स्तर बढ़ता जा रहा है। इससे नदी से सटे आसपास के क्षेत्रों में बरसात के दिनों में लगातार बाढ़ का भय बना हुआ है।
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कुछ वर्ष पूर्व भी ढालवाला और चौदह बीघा क्षेत्र में चंद्रभागा नदी से बाढ़ का पानी घुस गया था। इसमें कुछ मकान भी जमींदोज हो गए थे। आपदा को देखते हुए कुछ दिनों के लिए जिलाधिकारी देहरादून के निर्देश पर बरसात शुरू होने से पहले चंद्रभागा नदी में खनन करने के लिए टेंडर निकाले गए थे। जिलाधिकारी देहरादून के निर्देशानुसार बरसात शुरू होने से पहले चंद्रभागा में खनन का काम किया जाना था।
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जिलाधिकारी देहरादून एसए मुरुगेशन के निर्देश पर चंद्रभागा नदी में 1400 मीटर लंबा और 1.50 मीटर गहरा खनन करने के लिए बोली आमंत्रित की गई थी। देहरादून के सतीश कुमार गुप्ता, कुलदीप बुटोला और चमोली के जगदीश पंवार की दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने स्टे लगाकर चंद्रभागा में खनन के काम को शुरू होने से पहले ही रोक लगा दी है। हाईकोर्ट से स्टे पर जिलाधिकारी देहरादून ने काउंटर एफिडेविट की कार्रवाई की।
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