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गांव के सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर भी लगेगा जुर्माना
ब्यूरा/अमर उजाला, पिथौरागढ़
Updated Thu, 17 Mar 2016 11:33 PM IST
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पिथौरागढ़। विकासखंड विण के सभागार में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यशाला में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति गांव के सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करता है तो उससे भी जुर्माना वसूल किया जाएगा। जुर्माना लगाने का अधिकार ग्राम प्रधान, राजस्व उपनिरीक्षक को रहेगा। कार्यशाला में लोगों को धूम्रपान के नुकसान की जानकारी दी गई। कहा गया कि इससे एक ओर धन की हानि होती है और दूसरी तरफ स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है।
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कार्यशाला में ब्लॉक प्रमुख दीपिका बोहरा, खंड विकास अधिकारी कैलाश चंद्र जोशी, जिला उद्यान अधिकारी डा. मीनाक्षी जोशी, जिला नोडल अधिकारी डा. आरके जोशी, जिला कार्यक्रम समन्वयक विकास भंडारी ने कहा कि तंबाकू के सेवन से कई प्रकार की बीमारियां जन्म ले सकती हैं। कैंसर जैसी बीमारियों में तंबाकू ही मुख्य कारण बनता है।
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ग्राम प्रधानों से अपील की गई कि वह गांवों में तंबाकू के नुकसान की जानकारी दें। कहा गया कि यदि ग्रामीण अंचल में भी यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करता पाया गया तो उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। कार्यशाला में कई प्रधान, स्वास्थ्य विभाग के जेएस मेहता, डीएन भट्ट, देवेंद्र बिष्ट, बीपी पांडे, पुष्कर खाती, ललित कापड़ी आदि मौजूद थे।
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