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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Tue, 26 Oct 2021 12:09 AM IST
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Ten year imprisonment in Pocso Act
Ten year imprisonment in Pocso Act
पिथौरागढ़। नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और उससे दुष्कर्म करने वाले को पिथौरागढ़ के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) ने दस साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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मामले के अनुसार वर्ष 2019 में पिथौरागढ़ जिले के एक गांव की नाबालिग को सुनील कुमार बहला फुसलाकर ले गया और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
नाबालिग के माता-पिता की रिपोर्ट पर राजस्व पुलिस ने सुनील को गिरफ्तार कर लिया। यह मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत में चला। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए।
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मामले की सुनवाई के बाद सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने पुरान क्षेत्र के कफरकटिया निवासी अभियुक्त सुनील कुमार को आईपीसी की धारा 376 के तहत दस वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड, धारा 363 के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड, धारा 366 के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। न्यायाधीश डॉ.शर्मा ने पीड़िता को चार लाख रुपये प्रतिकर के रूप में प्रदान करने के आदेश भी जारी किए। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत ने पैरवी की।
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