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Pithoragarh News: शराब तस्करी का आरोपी दोषमुक्त
Tue, 28 Jan 2025 11:13 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
Updated Tue, 28 Jan 2025 11:13 PM IST
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पिथौरागढ़। न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आरती सरोहा की अदालत ने शराब तस्करी के आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है।
मामले के अनुसार 10 सितंबर 2021 को मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि निराड़ा गांव निवासी नीरज सिंह के घर के पास अवैध शराब बेच रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने नीरज सिंह को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया था। इस पर कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस में उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत मामला दर्ज कर आरोप पत्र पिथौरागढ़ न्यायालय में 29 जुलाई 2022 को प्रेषित किया गया।
सोमवार काे न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आरती सरोहा की अदालत ने सभी पक्षों और गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी को दोषमुक्त किया।
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मामले के अनुसार 10 सितंबर 2021 को मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि निराड़ा गांव निवासी नीरज सिंह के घर के पास अवैध शराब बेच रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने नीरज सिंह को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया था। इस पर कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस में उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत मामला दर्ज कर आरोप पत्र पिथौरागढ़ न्यायालय में 29 जुलाई 2022 को प्रेषित किया गया।
सोमवार काे न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आरती सरोहा की अदालत ने सभी पक्षों और गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी को दोषमुक्त किया।
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