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Pithoragarh News: पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद
Mon, 23 Sep 2024 11:22 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
Updated Mon, 23 Sep 2024 11:22 PM IST
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पिथौरागढ़। अपर सत्र न्यायाधीश गीता चौहान की अदालत ने विवाहिता की मौत के मामले में दोष सिद्ध करते हुए हत्यारे पति को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 15 मार्च 2022 को गणाई गंगोली के ऐरीगढ़ गांव निवासी जोगा राम ने अपनी पत्नी करिश्मा देवी पर पत्थरों से हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका का शव भूलीगांव के पास तालाब में मिला। मृतका की मां रजुली देवी की तहरीर पर राजस्व पुलिस गणाई गंगोली में जोगा राम के खिलाफ धारा 304 बी और 498 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
यह मामला अपर सत्र न्यायालय में चला। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से नौ और बचाव पक्ष की तरफ से एक गवाह परीक्षित कराए गए। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने बताया कि जोगा राम का विवाह करिश्मा के साथ पांच साल पूर्व हुआ था। शादी के बाद ही वह गाड़ी के लिए दहेज में रुपये की मांग करता था।
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इसे लेकर आए दिन लड़ाई-झगड़ा और मारपीट करता था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश गीता चौहान की अदालत ने दोष सिद्ध करते हुए जोगा राम को धारा 304 बी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
न्यायालय ने धारा 498 ए के अपराध के लिए तीन वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर दोषसिद्ध को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 15 मार्च 2022 को गणाई गंगोली के ऐरीगढ़ गांव निवासी जोगा राम ने अपनी पत्नी करिश्मा देवी पर पत्थरों से हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका का शव भूलीगांव के पास तालाब में मिला। मृतका की मां रजुली देवी की तहरीर पर राजस्व पुलिस गणाई गंगोली में जोगा राम के खिलाफ धारा 304 बी और 498 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
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यह मामला अपर सत्र न्यायालय में चला। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से नौ और बचाव पक्ष की तरफ से एक गवाह परीक्षित कराए गए। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने बताया कि जोगा राम का विवाह करिश्मा के साथ पांच साल पूर्व हुआ था। शादी के बाद ही वह गाड़ी के लिए दहेज में रुपये की मांग करता था।
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इसे लेकर आए दिन लड़ाई-झगड़ा और मारपीट करता था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश गीता चौहान की अदालत ने दोष सिद्ध करते हुए जोगा राम को धारा 304 बी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
न्यायालय ने धारा 498 ए के अपराध के लिए तीन वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर दोषसिद्ध को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।