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Pithoragarh News: 80 वर्षीय वृद्धा से दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास

Thu, 04 Jul 2024 10:56 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Thu, 04 Jul 2024 10:56 PM IST
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Life imprisonment to the man convicted of raping an 80 year old woman
पिथौरागढ़। जिला सत्र न्यायालय ने 80 वर्षीय वृद्धा से दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 71 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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मामले के अनुसार जाजरदेवल थाना क्षेत्र के एक गांव में 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला अकेले घर पर रहती थीं। आठ फरवरी 2023 को गांव के ही मुकेश सिंह बिष्ट ने घर में घुसकर वृद्धा के साथ मारपीट की और दुष्कर्म किया। चीख पुकार सुनकर जब परिजन वहां पहुंचे तो आरोपी मौके से भाग गया। परिजनों की तहरीर पर जाजरदेवल थाने में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 450, 376 (2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
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यह मामला जिला सत्र न्यायालय में चला। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त मुकेश सिंह बिष्ट को आईपीसी की धारा 323 के अपराध के लिए एक वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। धारा 450 के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास, 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर दो साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। धारा 376 (2) के लिए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर दोष सिद्ध को पांच वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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आबकारी अधिनियम का आरोपी दोषमुक्त

चंपावत। सिविल जज न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आबकारी अधिनियम के अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया है। सिविल जज न्यायिक मजिस्ट्रेट रश्मि गोयल ने दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने के बाद अभियुक्त कुंदन राम को दोषमुक्त करने के आदेश दिए। अभियुक्त को 2021 में आबकारी विभाग ने शराब के मामले में पकड़ा था। संवाद
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