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नेपाल से सामान लाने पर आईजीएसटी लगेगा

Tue, 04 Jul 2017 10:13 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, झूलाघाट
ब्यूरो/अमर उजाला, झूलाघाट Updated Tue, 04 Jul 2017 10:13 PM IST
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IGST will bring goods from Nepal
जीएसटी - फोटो : अमर उजाला

अब नेपाल से आने वाले सामान पर अंतरराष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) लगेेगा। अब तक नेपाल से आने वाले सामान पर सिर्फ कस्टम चार्ज लगा करता था। एक जुलाई से देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के बाद से भारत एवं नेपाल सीमा पर बसे बाजारों में व्यापार करने वाले लोगों को इससे भारी दिक्कत आने वाली है।

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पड़ोसी देश नेपाल के बाजारों से चोरी-छिपकर माल लाकर भारत बेचने वाले लोगों को अब देश में जीएसटी लागू होने के बाद भारी परेशानी होने वाली है। इसके तहत जिस किसी व्यक्ति को तीसरे देश के माल को भारत लाना है तो उसे सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय आईसी कोड लेना होगा। इसके तहत उसे नेपाल से 25000 रुपये तक के सामान को लाने की छूट होती है। उसके बाद वह कस्टम ड्यूटी देकर सामान ला सकता है, लेकिन जीएसटी लगने के बाद अब नेपाल से सामान लाने वाले व्यक्ति को आईसी कोड लेने के बाद अंतरराष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर देना होगा।
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बताया गया कि नियमों के तहत नेपाल से किसी भी व्यक्ति को तीसरे देश में बने कई प्रकार के सामान को भारत में लाने की अनुमति नहीं है। सिर्फ खाद्य सामग्री के तहत नेपाल में बनी टाफियां, बिस्किट, नमकीन और नूडल्स को घर में प्रयोग भर के लिए लाने की ही अनुमति है। सीमा पर बिना रोकटोक के हजारों रुपये की सिगरेट, कपड़ा, जूते आदि सामान भारत आता है।
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व्यापार कर के सहायक आयुक्त कमल किशोर जोशी का कहना है कि जीएसटी लागू होने के बाद भारत में आने वाले तीसरे देश के सामान पर आईजीएसटी लगेगा। अब तक भारत में आने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी लगती थी। अब आईजीएसटी के लिए नेपाल सीमा पर कस्टम विभाग को निर्देशित कर दिया गया हैं। कस्टम विभाग के निरीक्षक मुन्ना लाल वर्मा ने बताया कि नियमों के तहत नेपाल से आने वाली घरेलू खाद्य सामग्री को छोड़कर किसी भी सामान को भारत में लाने पर प्रतिबंध हैं। सिर्फ अंतरराष्ट्रीय कोड वाले व्यक्ति को 25000 रुपये तक के सामान को लाने की छूट है, लेकिन झूलाघाट सीमा पर सिर्फ एक ही व्यक्ति ने यह अंतरराष्ट्रीय कोड लिया हुआ है।

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