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Pithoragarh News: नमूना फेल होने पर खाद्य कारोबारी पर 40 हजार का जुर्माना
Sat, 25 May 2024 10:58 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
Updated Sat, 25 May 2024 10:58 PM IST
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पिथौरागढ़। एडीएम डॉ. एसके बरनवाल ने खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से दायर दो मुकदमों की सुनवाई करते हुए एक खाद्य कारोबारी पर 40 हजार का जुर्माना लगाया। कारोबारी का मैदे का नमूना अधोमानक पाया गया था और निर्माण स्थल पर गंदगी मिली थी।
22 दिसंबर 2022 को तत्कालीन वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन चिमस्यानौला से मै. मेहरा बेकर्स के यहां से संदेह के आधार पर मैदे का नमूना जांच के लिए भेजा गया था। जांच में यह नमूना अधोमानक पाया गया जिसमें टोटल ऐश निर्धारित मानक से 10 प्रतिशत के स्थान पर 1.35 प्रतिशत और ऐश इंसालूब्ल इन डाईल्यूट एचसीएल निर्धारित मानक 0.1 प्रतिशत के स्थान पर 0.11 प्रतिशत पाया गया। मानकों के अनुरूप नहीं मिलने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने एडीएम न्यायालय में वाद दायर किया। एडीएम ने मामले में सुनवाई करते हुए मै. मेहरा बेकर्स प्रतिष्ठान के मालिक गोविंद सिंह मेहरा पर 20,000 का अर्थदंड लगाया।
इसके अलावा 22 नवंबर 2022 को ही तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने मै. मेहरा बेकर्स के यहां प्रतिष्ठान के मालिक को बिना वैध फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के बेकरी उत्पादों का निर्माण करने और उसका विक्रय करते हुए पाया था। निर्माण इकाई में प्रयुक्त मशीनों, दीवारों और फर्श पर गंदगी पाई गई। इस पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने एडीएम न्यायालय में वाद दायर किया। उन्होंने मामले की सुनवाई करते हुए मै. मेहरा बेकर्स प्रतिष्ठान के मालिक गोविंद सिंह मेहरा पर 20,000 रुपये का अर्थदंड लगाया।
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जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरके शर्मा का कहना है कि लगातार प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर नमूने लिए जा रहे हैं। प्रतिष्ठान स्वामियों को गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों को विक्रय करने, प्रतिष्ठान में साफ-सफाई रखने और एक्सपायरी खाद्य पेय पदार्थों को उपभोक्ताओं का विक्रय नहीं करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी।
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22 दिसंबर 2022 को तत्कालीन वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन चिमस्यानौला से मै. मेहरा बेकर्स के यहां से संदेह के आधार पर मैदे का नमूना जांच के लिए भेजा गया था। जांच में यह नमूना अधोमानक पाया गया जिसमें टोटल ऐश निर्धारित मानक से 10 प्रतिशत के स्थान पर 1.35 प्रतिशत और ऐश इंसालूब्ल इन डाईल्यूट एचसीएल निर्धारित मानक 0.1 प्रतिशत के स्थान पर 0.11 प्रतिशत पाया गया। मानकों के अनुरूप नहीं मिलने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने एडीएम न्यायालय में वाद दायर किया। एडीएम ने मामले में सुनवाई करते हुए मै. मेहरा बेकर्स प्रतिष्ठान के मालिक गोविंद सिंह मेहरा पर 20,000 का अर्थदंड लगाया।
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इसके अलावा 22 नवंबर 2022 को ही तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने मै. मेहरा बेकर्स के यहां प्रतिष्ठान के मालिक को बिना वैध फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के बेकरी उत्पादों का निर्माण करने और उसका विक्रय करते हुए पाया था। निर्माण इकाई में प्रयुक्त मशीनों, दीवारों और फर्श पर गंदगी पाई गई। इस पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने एडीएम न्यायालय में वाद दायर किया। उन्होंने मामले की सुनवाई करते हुए मै. मेहरा बेकर्स प्रतिष्ठान के मालिक गोविंद सिंह मेहरा पर 20,000 रुपये का अर्थदंड लगाया।
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जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरके शर्मा का कहना है कि लगातार प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर नमूने लिए जा रहे हैं। प्रतिष्ठान स्वामियों को गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों को विक्रय करने, प्रतिष्ठान में साफ-सफाई रखने और एक्सपायरी खाद्य पेय पदार्थों को उपभोक्ताओं का विक्रय नहीं करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी।