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Pithoragarh News: नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल का कठोर कारावास
Wed, 20 Nov 2024 11:30 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
Updated Wed, 20 Nov 2024 11:30 PM IST
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पिथौरागढ़। स्कूल से घर लौट रही नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी को विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो शंकर राज ने पांच साल का कठोर कारावास और 30,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायाधीश ने पीड़िता की शारीरिक और मानसिक स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार को भी प्रतिकर के तौर पर चार लाख रुपये देने के निर्देश दिए।
मामले के अनुसार थल क्षेत्र में मार्च 2024 को स्कूल से लौट रही छात्रा के साथ मौकभाड़, मुगराली निवासी चंद्र बल्लभ भट्ट ने छेड़छाड़ की थी। छात्रा के परिजनों की ओर से थल थाने में आरोपी चंद्र बल्लभ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। यह मामला विशेष सत्र न्यायालय पॉक्सो की अदालत में चला। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो शंकर राज ने दोष सिद्ध चंद्र बल्लभ भट्ट को धारा 354 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7 सपठित धारा 8 के तहत पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
साथ ही अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अदालत ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 11 आईवी सपठित धारा 12 के अपराध के लिए तीन वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। दोषी की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। यदि दोषी जुर्माने की धनराशि जमा करता है तो इस धनराशि में से 25,000 रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
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मामले के अनुसार थल क्षेत्र में मार्च 2024 को स्कूल से लौट रही छात्रा के साथ मौकभाड़, मुगराली निवासी चंद्र बल्लभ भट्ट ने छेड़छाड़ की थी। छात्रा के परिजनों की ओर से थल थाने में आरोपी चंद्र बल्लभ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। यह मामला विशेष सत्र न्यायालय पॉक्सो की अदालत में चला। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो शंकर राज ने दोष सिद्ध चंद्र बल्लभ भट्ट को धारा 354 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7 सपठित धारा 8 के तहत पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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साथ ही अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अदालत ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 11 आईवी सपठित धारा 12 के अपराध के लिए तीन वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। दोषी की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। यदि दोषी जुर्माने की धनराशि जमा करता है तो इस धनराशि में से 25,000 रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
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