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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Woman hides traffickers sentenced to three years

महिला खाल तस्कर को तीन साल की सजा

Tue, 22 Dec 2015 04:43 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पिथौरागढ़।
ब्यूरो/अमर उजाला, पिथौरागढ़। Updated Tue, 22 Dec 2015 04:43 PM IST
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न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश श्रीवास्तव ने एक महिला खाल तस्कर को तीन साल के कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। महिला को छह जनवरी 2013 को तेंदुए की दो खालों के साथ गिरफ्तार किया गया था। जिला शासकीय अधिवक्ता पृथ्वीराज सिंह बनकोटी ने बताया कि छह जनवरी 2013 को धारचूला-तवाघाट मार्ग पर खोतिला के पास धारचूला के कालिका बजानी गांव निवासी विमला धामी को तेंदुए की दो खालों के साथ पुलिस की गश्ती टीम ने गिरफ्तार किया था।

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बरामद खालों का भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में परीक्षण कराया गया। परीक्षण में खालें तेंदुए (गुलदार) की ही निकली। न्यायालय ने इस मामले में पकड़ने वाली टीम और वन विभाग के उपखंड अधिकारी को गवाह के तौर पर पेश किया। मामले में गवाहों तथा दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को अदालत ने विमला धामी को तीन साल के कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। महिला को तत्काल न्यायिक हिरासत में ले लिया गया।

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