{"_id":"6adf91e5280da81c510d7f48","slug":"convict-sentenced-to-20-years-in-prison-for-the-rape-of-two-minors-pithoragarh-news-c-230-1-alm1001-148340-2026-10-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Pithoragarh News: दो नाबालिगों के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की जेल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Pithoragarh News: दो नाबालिगों के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की जेल
Mon, 26 Oct 2026 11:16 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
Updated Mon, 26 Oct 2026 11:16 PM IST
विज्ञापन
पिथौरागढ़। धारचूला क्षेत्र में दो नाबालिग छात्राओं के साथ दुष्कर्म करने के एक गंभीर मामले में विशेष सत्र न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मुख्य दोषी इरफान को 20 साल के कठोर कारावास और 40,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं मामले के दूसरे आरोपी के नाबालिग पाए जाने पर उसके खिलाफ नए सिरे से विचारण (ट्रायल) किया जाएगा।
घटना 3 फरवरी 2024 की है जब धारचूला निवासी एक व्यक्ति ने बेटियों के स्कूल से गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों छात्राओं को उत्तर प्रदेश के बरेली से बरामद किया। पूछताछ में सामने आया कि नगरिया, इज्जतनगर, बरेली, यूपी निवासी आरोपी इरफान और उसके एक अन्य साथी ने छात्राओं को डरा-धमकाकर दिल्ली और बरेली ले जाकर उनके साथ कई बार दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर बदनाम करने की धमकी दी।
मामले की सुनवाई के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर इरफान को दोषी करार दिया। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को दोनों पीड़िताओं को प्रतिकर (मुआवजा) के रूप में एक-एक लाख रुपये देने के निर्देश भी दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
घटना 3 फरवरी 2024 की है जब धारचूला निवासी एक व्यक्ति ने बेटियों के स्कूल से गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों छात्राओं को उत्तर प्रदेश के बरेली से बरामद किया। पूछताछ में सामने आया कि नगरिया, इज्जतनगर, बरेली, यूपी निवासी आरोपी इरफान और उसके एक अन्य साथी ने छात्राओं को डरा-धमकाकर दिल्ली और बरेली ले जाकर उनके साथ कई बार दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर बदनाम करने की धमकी दी।
विज्ञापन
मामले की सुनवाई के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर इरफान को दोषी करार दिया। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को दोनों पीड़िताओं को प्रतिकर (मुआवजा) के रूप में एक-एक लाख रुपये देने के निर्देश भी दिए हैं।
विज्ञापन