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Pithoragarh News: पांच साल की मासूम को साथ ले जाने वाले आरोपी की हुई पहचान

Thu, 25 Jun 2026 11:03 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Thu, 25 Jun 2026 11:03 PM IST
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Accused who took away five-year-old girl identified
पिथौरागढ़। पांच साल की मासूम को अपने साथ ले जाने वाले आरोपी की पुलिस ने पहचान कर ली है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी पूर्व में भी पॉक्सो एक्ट के तहत सात साल की जेल काट चुका है जो पेशे से वाहन चालक है। पुलिस का दावा है कि जल्द उसे गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं मासूम के साथ दरिंदगी हुई है या नहीं इसकी पुष्टि के लिए सभी को मेडिकल रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार है। मासूम अब भी महिला अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में है।
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बीते मंगलवार को नगर में दुकान चलाने वाले बाहरी प्रदेश के व्यापारी की पांच साल की मासूम बच्ची अचानक लापता हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने उसकी खोजबीन शुरू की। आधी रात को वह नगर क्षेत्र में बदहवास और अस्त-व्यस्त हालत में मिली। उसके साथ दरिंदगी किए जाने की आशंका के चलते पुलिस ने महिला अस्पताल में उसका मेडिकल कराते हुए उसे भर्ती किया। मामले में एक वीडियो सामने आया जिसमें एक युवक हाथ पकड़कर बच्ची को अपने साथ ले जाता दिखा।
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इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी की खोजबीन शुरू की। एसपी अक्षय प्रह्लाद कोंडे ने बताया कि आरोपी की पहचान कर ली गई है। आरोपी की केस हिस्ट्री खंगाली तो पेशे से वाहन चालक निकला।
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एसपी कोंडे ने बताया कि वह पूर्व में भी पॉक्सो एक्ट के तहत सात साल की जेल काट चुका है। बीते दिनों वह जेल से बाहर निकला और वाहन लेकर जिला मुख्यालय पहुंचा। इसी दौरान वह मासूम बच्ची को अपने साथ ले गया। उन्होंने कहा कि आरोपी फिलहाल गिरफ्त से बाहर है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं मासूम बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस मामले में कोई चूक नहीं करना चाहती। ऐसे में गहनता से जांच होने से मेडिकल रिपोर्ट आने में देरी हो रही है।



पॉक्सो एक्ट के तहत केस
एसपी अक्षय प्रह्लाद कोंडे ने बताया कि मासूम बच्ची के लापता होने के मामले में एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर उसका नाम और छायाचित्र सार्वजनिक कर भ्रामक और आपत्तिजनक जानकारी प्रसारित कर दी। इस कृत्य से पीड़िता और उसके परिजनों की निजता प्रभावित हुई है। नाबालिग पीड़िताओं की पहचान सार्वजनिक करना कानूनन अपराध है। ऐसे में संबंधित के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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