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Pithoragarh News: अलग-अलग मामलों में खाद्य विक्रेताओं पर लगाया 80 हजार का जुर्माना

Tue, 12 Aug 2025 11:07 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Tue, 12 Aug 2025 11:07 PM IST
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80 thousand rupees fine imposed on food vendors in different cases
पिथौरागढ़। खाद्य संरक्षा विभाग पिथौरागढ़ की ओर से न्याय निर्णायक अधिकारी योगेंद्र सिंह के न्यायालय में दायर वादों में से चार वादों का निस्तारण कर दिया है। न्यायालय ने खाद्य विक्रेताओं पर 80 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन पिथौरागढ़ के असिस्टेंट कमिश्नर आरके शर्मा के अनुसार साल 2023 में रिलायंस स्टोर रई पुल और कुमौड़ के निरीक्षण में खाद्य कारोबारी की ओर से दिए गए बिल पर एफएसएसएआई फूड लाइसेंस नंबर अंकित नहीं मिला। विभाग ने न्यायालय में वाद दायर किया था। इस मामले में न्यायालय ने खाद्य कारोबारी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। एक मामले में चाय पत्ती के पैकेटों को स्टेपल पिनों से पैक्ड करने पर हल्द्वानी की विक्रेता फर्म शंकर लाल नरेश कुमार मंडी गेट के खिलाफ वाद दायर किया गया था। इस मामले में न्यायालय ने कारोबारी पर 10 हजार का अर्थदंड लगाया है।
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एक अन्य मामले में असिस्टेंट कमिश्नर आरके शर्मा के निर्देश पर तत्कालीन वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने साल 2024 में पिथौरागढ़ स्थित अग्रवाल स्वीट्स एंड बेकर्स का निरीक्षण किया था। जांच में खुले खोया का नमूना लिया गया था। लैब में हुई जांच में खोया अधोमानक पाया गया। खोये में मिल्क फैट 25.66 प्रतिशत पाया गया। मानक के अनुसार यह मात्रा 30 प्रतिशत होनी चाहिए थी। खोया शुगर टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया था। विभाग ने इस मामले में मई 2025 में वाद दायर किया था। न्यायालय ने वाद का निस्तारण करते हुए खाद्य कारोबारी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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