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बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति के आदेश
Updated Thu, 19 Apr 2018 11:04 PM IST
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पिथौरागढ़। जिला उपभोक्ता फोरम ने 10 साल पुराने अग्निकांड से हुए नुकसान के एक मामले में बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए है। कंपनी को सेवाओं में कमी का जिम्मेदार ठहराते हुए क्षतिपूर्ति की रकम पर ब्याज भी लगाया है।
नगर के गांधी चौक पर सुरेंद्र सिंह धामी की जनरल स्टोर की दुकान में 22 मार्च 2008 को आग लग गई थी। इससे सवा लाख से अधिक का नुुकसान हुआ। दुकानदार ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से 50 हजार का बीमा कराया था। पीड़ित दुकानदार ने एफआईआर के साथ ही बीमा कंपनी से नुकसान का क्लेम किया, लेकिन कंपनी ने क्लेम नहीं किया। इसके बाद दुुकानदार ने फोरम की शरण ली।
इस मामले की सुनवाई के बाद फोरम अध्यक्ष जिला जज राजेंद्र जोशी और सदस्य चंचल सिंह बिष्ट की पीठ ने कंपनी को सेवाओं में कमी का जिम्मेदार माना। फोरम ने बीमा कंपनी को 50 हजार बीमा रकम के साथ ही वाद खर्च और मानसिक, आर्थिक हानि के लिए पांच-पांच हजार रुपये की क्षतिपूर्ति के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही बीमा की रकम पर वाद दायर करने से लेकर अब तक प्रचलित ब्याज दर का भुगतान करने के आदेश भी दिए हैं।
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नगर के गांधी चौक पर सुरेंद्र सिंह धामी की जनरल स्टोर की दुकान में 22 मार्च 2008 को आग लग गई थी। इससे सवा लाख से अधिक का नुुकसान हुआ। दुकानदार ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से 50 हजार का बीमा कराया था। पीड़ित दुकानदार ने एफआईआर के साथ ही बीमा कंपनी से नुकसान का क्लेम किया, लेकिन कंपनी ने क्लेम नहीं किया। इसके बाद दुुकानदार ने फोरम की शरण ली।
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इस मामले की सुनवाई के बाद फोरम अध्यक्ष जिला जज राजेंद्र जोशी और सदस्य चंचल सिंह बिष्ट की पीठ ने कंपनी को सेवाओं में कमी का जिम्मेदार माना। फोरम ने बीमा कंपनी को 50 हजार बीमा रकम के साथ ही वाद खर्च और मानसिक, आर्थिक हानि के लिए पांच-पांच हजार रुपये की क्षतिपूर्ति के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही बीमा की रकम पर वाद दायर करने से लेकर अब तक प्रचलित ब्याज दर का भुगतान करने के आदेश भी दिए हैं।
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