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Pithoragarh News: चरस तस्करी के दो दोषियों को 16-16 साल की कैद
Wed, 28 Jun 2023 10:32 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
Updated Wed, 28 Jun 2023 10:32 PM IST
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न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों पर डेढ़-डेढ़ लाख का अर्थदंड भी लगाया
अर्थदंड नहीं देने पर चार-चार साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा
संवाद न्यूज एजेंसी
पिथौरागढ़। विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस शंकर राज ने चरस तस्करी के मामले में दो लोगों को 16-16 साल के कठोर कारावास और डेढ़-डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर दोनों को चार-चार साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भोगना पड़ेगी।
26 अक्तूबर 2020 को मुनस्यारी क्षेत्र से एसओजी और पुलिस ने दो लोगों को 10 किलो 38 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कुंदन सिंह निवासी ग्राम साना पोस्ट ऑफिस रिंगू से सात किलो 38 ग्राम और महेश उर्फ मनोज निवासी साना पोस्ट ऑफिस साना रिंगू से तीन किलो चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया था। यह मामला न्यायालय में चला।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने दोष सिद्ध करते हुए दोनों को धारा 20(बी)(ii) (सी) स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम में 16-16 साल के कठोर कारावास की सजा और डेढ़-डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर दोनों अभियुक्तों चार-चार साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। मामले की पैरवी डीजीसी प्रमोद पंत और एडीजीसी प्रेम भंडारी ने की।
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अर्थदंड नहीं देने पर चार-चार साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा
संवाद न्यूज एजेंसी
पिथौरागढ़। विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस शंकर राज ने चरस तस्करी के मामले में दो लोगों को 16-16 साल के कठोर कारावास और डेढ़-डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर दोनों को चार-चार साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भोगना पड़ेगी।
26 अक्तूबर 2020 को मुनस्यारी क्षेत्र से एसओजी और पुलिस ने दो लोगों को 10 किलो 38 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कुंदन सिंह निवासी ग्राम साना पोस्ट ऑफिस रिंगू से सात किलो 38 ग्राम और महेश उर्फ मनोज निवासी साना पोस्ट ऑफिस साना रिंगू से तीन किलो चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया था। यह मामला न्यायालय में चला।
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने दोष सिद्ध करते हुए दोनों को धारा 20(बी)(ii) (सी) स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम में 16-16 साल के कठोर कारावास की सजा और डेढ़-डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर दोनों अभियुक्तों चार-चार साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। मामले की पैरवी डीजीसी प्रमोद पंत और एडीजीसी प्रेम भंडारी ने की।
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