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दहेज हत्या के आरोपी पति को सात साल की सजा
Updated Thu, 30 Nov 2017 10:42 PM IST
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पिथौरागढ़। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी ने दहेज हत्या के आरोपी पति को सात साल की सजा सुनाई है। इस मामले में मृतका की सास, सुसर और देवर को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जौलजीबी निवासी कालू राम की बेटी भावना का विवाह 13 अप्रैल 2013 को डीडीहाट नगर निवासी राकेश कुमार के साथ हुआ था। राकेश कुमार पर आरोप है कि वह भावना का दहेज के लिए उत्पीड़न करता था। भावना के साथ कई बार मारपीट भी की गई। 11 फरवरी 2014 को भावना की संदिग्ध हालात में ससुराल में ही मौत हो गई।
मृतका के पिता कालू राम ने इस मामले में भावना के पति राकेश कुमार, सास, ससुर रमेश राम और देवर भूपेंद्र कुमार के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में दस गवाह न्यायालय में पेश किए। बृहस्पतिवार को इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। पति राकेश कुमार को सात साल की सजा सुनाई गई, जबकि तीन अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार जौलजीबी निवासी कालू राम की बेटी भावना का विवाह 13 अप्रैल 2013 को डीडीहाट नगर निवासी राकेश कुमार के साथ हुआ था। राकेश कुमार पर आरोप है कि वह भावना का दहेज के लिए उत्पीड़न करता था। भावना के साथ कई बार मारपीट भी की गई। 11 फरवरी 2014 को भावना की संदिग्ध हालात में ससुराल में ही मौत हो गई।
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मृतका के पिता कालू राम ने इस मामले में भावना के पति राकेश कुमार, सास, ससुर रमेश राम और देवर भूपेंद्र कुमार के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में दस गवाह न्यायालय में पेश किए। बृहस्पतिवार को इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। पति राकेश कुमार को सात साल की सजा सुनाई गई, जबकि तीन अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
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