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पति की हत्या कराने की दोषी शिक्षिका की सेवा समाप्त

Thu, 20 Jan 2022 10:15 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 20 Jan 2022 10:15 PM IST
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The service of the teacher guilty of killing her husband ended
शिक्षा विभाग ने पति ही हत्या कराए जाने की दोषी सहायक अध्यापिका की सेवा समाप्त कर दी है। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल ने जनपद टिहरी के जीआईसी सिंवालीधार (देवप्रयाग) में सेवारत सहायक अध्यापिका की सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया है। विभाग ने वर्ष 2018 में उक्त शिक्षिका को घटना में संलिप्त पाए जाने पर निलंबित कर दिया था।
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देहरादून में 15 जून 2018 को रिंग रोड कृषि भवन के पास एक कार में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। पुलिस की ओर से की गई जांच में पता चला था कि शिक्षिका ने ही पुलिस सिपाही अमित पारले के साथ मिलकर पति की हत्या करवाई थी। तब न्यायालय ने निलंबित शिक्षिका को पति की हत्या कराने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई थी। तब से शिक्षिका जेल में ही है। बृहस्पतिवार को शिक्षा परिसर पौड़ी के अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल महावीर बिष्ट ने सहायक अध्यापिका (गणित) स्नेहलता चौहान की सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया है।
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