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Pauri News: बीमा कंपनी को मृतक के स्वजनों को 12.92 लाख का प्रतिकर देना होगा

Sun, 12 Jan 2025 10:31 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 12 Jan 2025 10:31 PM IST
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The insurance company will have to pay compensation of Rs 12.92 lakh to the relatives of the deceased.

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पौड़ी। बीमा कंपनी को एक मृतक के स्वजनों को 12.92 लाख का प्रतिकर देना होगा। मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिकरण/जिला जज पौड़ी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। निसणी मोटर मार्ग पर जून 2020 में शाम के समय टहल रहा लोनिवि का एक सेवानिवृत्त कनिष्ठ अभियंता तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आ गया था। हादसे में कनिष्ठ अभियंता की मौत हो गई थी।जनपद पौड़ी के कोटद्वार स्थित गोविंद नगर निवासी सेवानिवृत्त लोनिवि कनिष्ठ अभियंता रमेश थपलियाल किसी कार्य से अपने एक स्वजन के घर निसणी गांव गए थे। जहां वह बीते 18 जून 2020 को भृगुखाल-निसणी मोटर मार्ग पर शाम करीब छह बजे टहल रहे थे। इस दौरान एक डंपर तेज रफ्तार से आया, जिसकी चपेट में कनिष्ठ अभियंता आ गया था।

हादसे में कनिष्ठ अभियंता गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाकर उन्हें पीएमसी भृगुखाल में भर्ती कराया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें 108 सेवा से बेस अस्पताल कोटद्वार रेफर किया गया था। लेकिन रास्ते में ही कनिष्ठ अभियंता ने दमतोड़ दिया था। मृतक के स्वजनों ने 23 दिसंबर 2020 को अदालत में याचिका दाखिल कर क्षतिपूूर्ति की गुहार लगाई थी। मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिकरण/जिला जज पौड़ी अजय चौधरी की अदालत में दोनों पक्षों की बहस, गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को मृतक के स्वजनों को 12 लाख 92 हजार 64 रुपये का प्रतिकर दिए जाने का आदेश दिया है। अदालत प्रतिकर का भुगतान 6 फीसदी ब्याज दर से एक माह के भीतर किए जाने का आदेश दिया है।
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