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सिरसोट-चमसेरा से खनन सामग्री का अवैध भंडारण हटाने के निर्देश

Wed, 14 Jul 2021 09:54 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 14 Jul 2021 09:54 PM IST
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Instructions to remove illegal storage of mining material from Sirsot-Chamsera
राज्य सूचना आयोग ने सिरसोट-चमसेरा लगा गिरगांव (इडवालस्यूं) मेें खनन सामग्री का अवैध भंडारण हटाने के संबंध में खनन नियमावली के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही आयोग ने तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/नायब तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नायब तहसीलदार को आगामी सुनवाई में अपना स्पष्टीकरण, संबंधित अभिलेख और विवरण प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं।
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सिरसोट निवासी हरिकृष्ण नौटियाल ने उनके और अन्य ग्रामीणों के खेतों में खनन सामग्री के अवैध भंडारण के संबंध में 20 अगस्त 2020 को तहसील श्रीनगर में आरटीआई (सूचना का अधिकार) के तहत जानकारी मांगी थी। लोक सूचना अधिकारी/नायब तहसीलदार की ओर से भेजी गई सूचना पर संदेह होने पर नौटियाल ने अपीलीय अधिकारी/तहसीलदार से अपील की। इसके बाद 16 अक्तूबर को उन्हें लोक सूचना अधिकारी ने पत्र भेजा लेकिन इसमें वह सूचनाएं नहीं दी गई, जिनकी उन्होंने मांग की थी। पत्र में यह भी लिखा था कि सूचना पर आवेदनकर्ता की सहमति है जबकि उन्होंने कोई सहमति नहीं दी थी।
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संतुष्ट न होने पर नौटियाल ने आयोग में अपील की। राज्य सूचना आयुक्त चंद्र सिंह नपलच्याल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि 14 अक्तूबर 2020 को विभागीय अपीलीय अधिकारी ने तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी को 7 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। लोक सूचना अधिकारी ने आदेश का अनुपालन नहीं किया। इसके लिए संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस दिया जाए। एसडीएम अवैध भंडारण हटाने के लिए नियमानुसार कार्रवाई करें।
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