फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pauri News ›   In-charge will not leave the police station without permission: DIG

बिना अनुमति थाना नहीं छोड़ेंगे प्रभारी: डीआईजी

Mon, 27 Dec 2021 07:18 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 27 Dec 2021 07:18 PM IST
विज्ञापन
In-charge will not leave the police station without permission: DIG
पौड़ी में पत्रकारों से वार्ता करते डीआईसी गढ़वाल केएस नगनियाल। - फोटो : PAURI
डीआईजी गढ़वाल करन सिंह नगनियाल ने सोमवार को पौड़ी में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने प्रभारियों को बिना अनुमति थाना नहीं छोड़ने के निर्देश दिए। डीआईजी ने कहा कि चुनावों के मद्देनजर कोतवाली व थाना प्रभारी अवैध शराब की धरपकड़, बाहरी लोगों के सत्यापन व कोविड नियमों के अनुपालन में अहम भूमिका निभाएं। उन्होंने यूपी से लगने वाले क्षेत्र में पूरी चौकसी बरतने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

पुलिस लाइन में आयोजित बैठक में डीआईजी केएस नगनियाल ने कहा कि महिला एवं बाल अपराध पर नियंत्रण के लिए पुलिस को विशेष रूप से कार्य करना होगा। इसके लिए जागरूकता अभियान व दर्ज मुकदमों का जल्द निपटारा किया जाए। उन्होंने कोटद्वार क्षेत्र में लंबित मुकदमों की जांच में तेजी लाने को कहा। डीआईजी ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए शस्त्र धारकों के सत्यापन और शस्त्रों को जमा करने की कार्रवाई में तेजी लाने को कहा। डीआईजी ने पुलिस जवानों व अधिकारियों की समस्याएं भी सुनीं। डीईआईजी ने कहा कि उनके स्तर की समस्याओं का जल्द ही निस्तारण कर लिया जाएगा। इस मौके पर एसएसपी पौड़ी यशवंत सिंह चौहान, एएसपी कोटद्वार मनीषा जोशी, सीओ सदर पीएल टम्टा, सीओ श्रीनगर एसडी नौटियाल, कोटद्वार गणेश लाल कोहली, आरआई विपेंद्र सिंह, कोतवाल पौड़ी विनोद गुंसाई आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed