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स्कूल बसों में कैमरे और जीपीएस लगाएं
ब्यूरो/ अमर उजाला, पौड़ी
Updated Sat, 25 Feb 2017 10:24 PM IST
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- फोटो : demo
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स्कूली बस हादसों को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल प्रबंधन को नए आदेश जारी कर दिए हैं। सीबीएसई से एफिलिएशन स्कूल अथारिटी को भेजी गई नई गाइडलाइन के मुताबिक हर स्कूल को बस में लोकेशन पता करने के लिए ग्लोबल पॉजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। जीपीएस सिस्टम व सीसीटीवी कैमरे हर समय चालू कंडीशन में होने चाहिए।
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स्कूल बसों की रफ्तार पर अंकुश लगाते हुए अब बसों में स्पीड गवर्नर लगाने और रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी गई है। इसके अलावा हर स्कूल में एक ट्रांसपोर्ट मैनेजर रखने के भी आदेश जारी किए गए हैं, जिसकी जिम्मेदारी स्कूली बच्चों की सुरक्षा की होगी। हर स्कूल को ट्रांसपोर्ट मैनेजर का नाम व पता स्कूल बस पर लिखना होगा। वहीं स्कूल बस में एक प्रशिक्षित महिला अटेंडेंट या महिला गार्ड लगाने के लिए कहा गया है, जोकि यात्रा के दौरान बच्चों की देखरेख करेंगे।
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ड्राइवर नशे में मिले तो लाइसेंस होगा रद्द
-स्कूल प्रबंधन समय-समय पर ड्राइवर का रेगुलर चेकअप करवाए। यदि ड्राइवर नशे में पाया गया तो तुरंत उसका लाइसेंस रद्द किया जाए।
-स्कूल अथारिटी की ओर से परिजन को मोबाइल नंबर जारी किया जाए ताकि आपातकालीन स्थिति में संपर्क किया जा सके।
-स्कूल अथारिटी निश्चित करेगी कि बस ड्राइवर बच्चों को स्कूल या घर लाते समय किसी भी चार पहिया वाहन को ओवरटेक नहीं करेगा।
-स्कूल अथारिटी बच्चों से बस सफर संबंधी फीडबैक लेंगे। इसमें बस ड्राइवर व कंडक्टर के बारे में भी पूछा जाएगा।
परिजन खुद भी करेंगे बसों की चेकिंग
गाइडलाइन में पैरेंट्स को भी जागरूक होने के लिए कहा गया है। बोर्ड के मुताबिक बच्चों के परिजन भी समय-समय पर बसों की चेकिंग करें कि स्कूल प्रबंधन गाइडलाइन पर खरे उतर रहे हैं कि नहीं। यदि कहीं पर कोई गड़बड़ी दिखती है तो इसकी रिपोर्ट तुरंत स्कूल अथारिटी को दें।
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स्कूल बसों में स्पीड गवर्नर लगाने के आदेश मिल चुके हैं। इसको लेकर जल्द ही चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।
-द्वारिका प्रसाद, एआरटीओ, पौड़ी।