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हाईकोर्ट का वित्त व आबकारी विभाग के आयुक्त सचिवों को नोटिस

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जम्मू। शराब की नई दुकानें खोलने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने वित्त विभाग और आबकारी विभाग के आयुक्त सचिवों को नोटिस जारी किया है। केयर नेचर एंड एन्वायरनमेंट सोसायटी की सचिव रूचि चौहान खान ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मांग की कि जम्मू संभाग में किसी भी जगह पर नई शराब की दुकानें और बार खोलने का लाइसेंस न जारी हो। चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस विनोद चटर्जी कौल की खंडपीठ ने मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई की।
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अपीलकर्ता ने कोर्ट से यह भी मांग की है कि आबकारी पॉलिसी के कलाज 3.2.3 और 3.2.4 को असंवैधानिक घोषित किया जाए। यह दोनों संविधान 21 और 19 का उल्लंघन है। बताया गया कि प्रदेश में कुल 224 शराब की दुकानें हैं, इनमें से सिर्फ 4 कश्मीर में हैं, बाकी की जम्मू में हैं। इसके अलावा 319 बार हैं और इनमें से 311 सिर्फ जम्मू संभाग में हैं। आबकारी विभाग की लाइसेंस देने की पॉलिसी ही गलत है। जम्मू संभाग में और लाइसेंस देने का मतलब है कि यहां की कला संस्कृति और सभ्यता को तबाह करना। एडवोकेट अंकुर शर्मा ने कोर्ट में दलील दी कि जम्मू मंदिरों का शहर है। हजारों सालों पुराना इतिहास समेटे हुए है। यहां के लोग बहुत ही धार्मिक हैं। माता वैष्णो देवी का दरबार जम्मू में है।
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