फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pauri News ›   Caste Scrutiny Committee canceled the OBC certificate of the Principal in-charge

Pauri News: जाति स्क्रूटनी समिति ने प्रभारी प्रधानाचार्य का ओबीसी प्रमाणपत्र किया निरस्त

Wed, 05 Feb 2025 10:57 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 05 Feb 2025 10:57 PM IST
विज्ञापन
Caste Scrutiny Committee canceled the OBC certificate of the Principal in-charge

विज्ञापन
पौड़ी। जनपद के एक अशासकीय विद्यालय की प्रभारी प्रधानाचार्य पर फर्जी ओबीसी प्रमाणपत्र के आधार पर नियुक्ति पाने का आरोप है। उच्च न्यायालय के आदेश पर गठित राज्य स्तरीय जाति स्क्रूटनी समिति नवंबर 2024 को प्रभारी प्रधानाचार्य के ओबीसी प्रमाणपत्र को निरस्त कर चुकी है। वहीं विभागीय अफसरों के मुताबिक अशासकीय विद्यालय का प्रकरण होने के चलते विद्यालय प्रबंधन समिति के अनुरूप अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं शिकायतकर्ता ने इस संबंध में डीएम व सीईओ को ज्ञापन देकर प्रभारी प्रधानाचार्य की नियुक्ति रद्द करने की मांग उठाई है।ज्ञापन में शिकायतकर्ता व कल्जीखाल ब्लॉक के पयासू गांव निवासी राजेश सिंह राजा कोली ने बताया कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटागढ़ में प्रभारी प्रधानाचार्य के पद पर सेवारत अध्यापिका की नियुक्ति वर्ष 2006 में सहायक अध्यापिका के पद पर हुई थी। ओबीसी आरक्षित पद पर उन्हें नियुक्ति उनके ओबीसी प्रमाणपत्र के आधार पर मिली।



बताया कि उनका पौड़ी जिले में मायका है और वह सामान्य जाति की हैं। जबकि उनका विवाह जिला व तहसील क्षेत्र चमोली में हुआ, जहां वह ओबीसी आरक्षित हैं। जिसके चलते उन्होंने ससुराल पक्ष से ओबीसी प्रमाणपत्र बनाया। इसी आधार पर उन्हें पौड़ी के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटागढ़ में नियुक्ति मिली।
विज्ञापन


कहा कि जाति जन्म से तय होती है। उन्होंने मायके पक्ष से सामान्य जाति की होने के बावजूद ससुराल पक्ष से फर्जी तरीके से ओबीसी प्रमाण पत्र बनाया। प्रकरण की शिकायत उच्च अधिकारियों से किए जाने पर प्रभारी प्रधानाचार्य उच्च न्यायालय की शरण में गई। जिसके बाद प्रबंधक ने उक्त के खिलाफ याचिका दाखिल की। अदालत ने राज्य स्तरीय जाति स्क्रूटनी समिति को जांच के निर्देश दिए। आयुक्त गढ़वाल मंडल की अध्यक्षता वाली इस समिति ने बीते नवंबर माह में बैठक आयोजित कर उक्त प्रभारी प्रधानाचार्य का ओबीसी प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया था। प्रकरण में शिकायतकर्ता ने प्रभारी प्रधानाचार्य की नियुक्ति रद्द किए जाने, सेवाकाल में दिए गए वेतन की वसूली के साथ कानूनी कार्रवाई अमल में लाए जाने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन




----------------

राज्य स्तरीय जाति स्क्रूटनी समिति द्वारा संबंधित प्रभारी प्रधानाचार्य के ओबीसी प्रमाण पत्र निरस्त किए जाने का एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है। अशासकीय विद्यालय से संबंधित होने के चलते प्रकरण स्कूल की प्रबंध समिति को भेजा जाएगा। समिति की कार्रवाई के अनुरूप विभाग द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। -रणजीत सिंह नेगी, प्रभारी सीईओ पौड़ी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed