{"_id":"13-62904","slug":"Pauri-62904-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"आज से आन लाइन जमा कराएं वाहन कर ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आज से आन लाइन जमा कराएं वाहन कर
Pauri
Updated Fri, 03 May 2013 05:30 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
आज से आन लाइन जमा कराइए वाहन कर
परिवहन विभाग ने हाईटेक किया सिस्टम
अमर उजाला ब्यूरो
कोटद्वार। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार से वाहनों का कर जमा करने के लिए आनलाइन सुविधा शुरू कर दी है। इसके तहत राज्य में पंजीकृत और दूसरे प्रदेशों से सीमित समय के लिए राज्य में आने वाले व्यावसायिक वाहनों केे स्वामी भी परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपने वाहनों का कर जमा कर सकते हैं। यह सेवा चौबीस घंटे उपलब्ध रहेगी। यहां भी इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है।
परिवहन आयुक्त डा. उमाकांत पंवार की ओर से संबंधित अधिकारियों को भेजी गई सूचना के अनुसार यह सुविधा तीन मई से शुरू हो जाएगी। इसके अनुसार बाहर से आने वाले वाहन स्वामियों को वेबसाइट पर कुछ प्रारंभिक सूचनाएं अंकित करनी होगी। उसके बाद नेट पर अपनी सुविधा के अनुसार बैंक का चुनाव कर सकेगा। उसके बाद पुन: परिवहन विभाग की वेबसाइट पर आकर रसीद प्राप्त की जा सकेगा। जबकि राज्य में पंजीकृत वाहनों को केवल अपने वाहन का पंजीकरण नंबर या चेसिस संख्या अंकित कर भुगतान की रसीद प्राप्त कर सकेगा। रसीद मिलने के बाद इसकी सत्यता की जांच परिवहन विभाग की प्रवर्तन इकाई और अधिकार विभाग की वेबसाइट से कर सकते हैं। एसएमएस से भी भुगतान की सत्यता की पुष्टि की जा सकती है। परिवहन विभाग ने हाईटेक किया सिस्टम
अमर उजाला ब्यूरो
कोटद्वार। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार से वाहनों का कर जमा करने के लिए आनलाइन सुविधा शुरू कर दी है। इसके तहत राज्य में पंजीकृत और दूसरे प्रदेशों से सीमित समय के लिए राज्य में आने वाले व्यावसायिक वाहनों केे स्वामी भी परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपने वाहनों का कर जमा कर सकते हैं। यह सेवा चौबीस घंटे उपलब्ध रहेगी। यहां भी इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है।
विज्ञापन
परिवहन आयुक्त डा. उमाकांत पंवार की ओर से संबंधित अधिकारियों को भेजी गई सूचना के अनुसार यह सुविधा तीन मई से शुरू हो जाएगी। इसके अनुसार बाहर से आने वाले वाहन स्वामियों को वेबसाइट पर कुछ प्रारंभिक सूचनाएं अंकित करनी होगी। उसके बाद नेट पर अपनी सुविधा के अनुसार बैंक का चुनाव कर सकेगा। उसके बाद पुन: परिवहन विभाग की वेबसाइट पर आकर रसीद प्राप्त की जा सकेगा। जबकि राज्य में पंजीकृत वाहनों को केवल अपने वाहन का पंजीकरण नंबर या चेसिस संख्या अंकित कर भुगतान की रसीद प्राप्त कर सकेगा। रसीद मिलने के बाद इसकी सत्यता की जांच परिवहन विभाग की प्रवर्तन इकाई और अधिकार विभाग की वेबसाइट से कर सकते हैं। एसएमएस से भी भुगतान की सत्यता की पुष्टि की जा सकती है।
विज्ञापन
परिवहन विभाग ने हाईटेक किया सिस्टम
अमर उजाला ब्यूरो
कोटद्वार। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार से वाहनों का कर जमा करने के लिए आनलाइन सुविधा शुरू कर दी है। इसके तहत राज्य में पंजीकृत और दूसरे प्रदेशों से सीमित समय के लिए राज्य में आने वाले व्यावसायिक वाहनों केे स्वामी भी परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपने वाहनों का कर जमा कर सकते हैं। यह सेवा चौबीस घंटे उपलब्ध रहेगी। यहां भी इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है।
परिवहन आयुक्त डा. उमाकांत पंवार की ओर से संबंधित अधिकारियों को भेजी गई सूचना के अनुसार यह सुविधा तीन मई से शुरू हो जाएगी। इसके अनुसार बाहर से आने वाले वाहन स्वामियों को वेबसाइट पर कुछ प्रारंभिक सूचनाएं अंकित करनी होगी। उसके बाद नेट पर अपनी सुविधा के अनुसार बैंक का चुनाव कर सकेगा। उसके बाद पुन: परिवहन विभाग की वेबसाइट पर आकर रसीद प्राप्त की जा सकेगा। जबकि राज्य में पंजीकृत वाहनों को केवल अपने वाहन का पंजीकरण नंबर या चेसिस संख्या अंकित कर भुगतान की रसीद प्राप्त कर सकेगा। रसीद मिलने के बाद इसकी सत्यता की जांच परिवहन विभाग की प्रवर्तन इकाई और अधिकार विभाग की वेबसाइट से कर सकते हैं। एसएमएस से भी भुगतान की सत्यता की पुष्टि की जा सकती है। परिवहन विभाग ने हाईटेक किया सिस्टम
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
कोटद्वार। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार से वाहनों का कर जमा करने के लिए आनलाइन सुविधा शुरू कर दी है। इसके तहत राज्य में पंजीकृत और दूसरे प्रदेशों से सीमित समय के लिए राज्य में आने वाले व्यावसायिक वाहनों केे स्वामी भी परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपने वाहनों का कर जमा कर सकते हैं। यह सेवा चौबीस घंटे उपलब्ध रहेगी। यहां भी इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है।
विज्ञापन
परिवहन आयुक्त डा. उमाकांत पंवार की ओर से संबंधित अधिकारियों को भेजी गई सूचना के अनुसार यह सुविधा तीन मई से शुरू हो जाएगी। इसके अनुसार बाहर से आने वाले वाहन स्वामियों को वेबसाइट पर कुछ प्रारंभिक सूचनाएं अंकित करनी होगी। उसके बाद नेट पर अपनी सुविधा के अनुसार बैंक का चुनाव कर सकेगा। उसके बाद पुन: परिवहन विभाग की वेबसाइट पर आकर रसीद प्राप्त की जा सकेगा। जबकि राज्य में पंजीकृत वाहनों को केवल अपने वाहन का पंजीकरण नंबर या चेसिस संख्या अंकित कर भुगतान की रसीद प्राप्त कर सकेगा। रसीद मिलने के बाद इसकी सत्यता की जांच परिवहन विभाग की प्रवर्तन इकाई और अधिकार विभाग की वेबसाइट से कर सकते हैं। एसएमएस से भी भुगतान की सत्यता की पुष्टि की जा सकती है।