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पालिका अध्यक्ष की रिहाई के आदेश
Updated Tue, 05 Sep 2017 10:23 PM IST
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पौड़ी। पालिकाध्यक्ष यशपाल बेनाम, दर्जाधारी सरिता नेगी व अधिवक्ता अशोक बिष्ट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 25-25 हजार के जमानती दाखिल करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा से रिहा करने के आदेश दे दिए हैं।
हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद मंगलवार को पालिकाध्यक्ष यशपाल बेनाम, सरिता नेगी व अशोक बिष्ट ने आर्डर कॉपी सीजेएम कोर्ट में पेश की। कोर्ट ने तीनों को 25-25 हजार के जमानती दाखिल करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा से रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। जिला आबकारी अधिकारी प्रभा शंकर मिश्रा की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में तीनों आरोपियों ने 9 अगस्त को सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी पेश की। निचली अदालतों द्वारा जमानत अर्जियां खारिज की गई, जिसके चलते उन्हें हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा। हाईकोर्ट ने तीनों की जमानत याचिका स्वीकार की। मंगलवार को हाईकोर्ट की आर्डर कापी सीजेएम की अदालत में पेश की गई। अदालत ने उन्हें जेल से रिहा करने के आदेश दे दिए हैं।
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हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद मंगलवार को पालिकाध्यक्ष यशपाल बेनाम, सरिता नेगी व अशोक बिष्ट ने आर्डर कॉपी सीजेएम कोर्ट में पेश की। कोर्ट ने तीनों को 25-25 हजार के जमानती दाखिल करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा से रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। जिला आबकारी अधिकारी प्रभा शंकर मिश्रा की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में तीनों आरोपियों ने 9 अगस्त को सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी पेश की। निचली अदालतों द्वारा जमानत अर्जियां खारिज की गई, जिसके चलते उन्हें हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा। हाईकोर्ट ने तीनों की जमानत याचिका स्वीकार की। मंगलवार को हाईकोर्ट की आर्डर कापी सीजेएम की अदालत में पेश की गई। अदालत ने उन्हें जेल से रिहा करने के आदेश दे दिए हैं।
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