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Pauri News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास, 22 हजार का अर्थदंड

Tue, 25 Feb 2025 10:43 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 25 Feb 2025 10:43 PM IST
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20 years imprisonment for raping a minor, fine of Rs 22 thousand

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पौड़ी। विशेष सत्र न्यायाधीश पौड़ी (पॉक्सो) की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 22 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला थाना धुमाकोट क्षेत्र के एक गांव का है।धुमाकोट थाना क्षेत्रांतर्गत एक गांव की महिला ने 19 अगस्त 2021 को तहरीर दी। जिसमें उसने बताया कि वह 19 अगस्त को अपने मायके गई थी और घर पर उसकी नाबालिग बेटी अकेली थी। गांव के एक 26 साल के युवक ने बेटी को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घर लौटते समय महिला ने आरोपी युवक को बेटी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। महिला के शोर मचाने पर ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। लेकिन आरोपी फरार हो गया।



महिला ने घटना की शिकायत धुमाकोट थाने में दर्ज करायी। महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक पर पॉक्सो, दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को घटना के दो दिन बाद 21 अगस्त 2021 को गिरफ्तार कर अदालत में प्रस्तुत किया। अदालत के आदेश पर आरोपित को जेल भेज दिया, जो कि अभी भी जेल में बंद है।
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विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो विजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि विशेष सत्र न्यायाधीश पौड़ी अजय चौधरी की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस, गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद युवक को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाया।
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अदालत ने दोषी युवक पर दुष्कर्म व पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 22 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं किए जाने पर दोषी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 9 गवाह पेश किए गए। विजेंद्र रावत ने बताया कि अदालत ने सरकार को दो लाख रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाने के भी आदेश दिए हैं।
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