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जुर्माना वसूली को कोर्ट जाएगा प्रशासन
ब्यूरो/अमर उजाला, हल्द्वानी
Updated Sat, 18 Apr 2015 02:00 AM IST
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पालीथिन बेचने वाले व्यापारी जुर्माना देने को तैयार नहीं हैं। प्रशासन और नगर निगम की टीम ने पिछले सप्ताह सात दुकानों में छापामारी कर 38 किलो पालीथिन बरामद की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रति पालीथिन के हिसाब से एक करोड़ 74 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया था। जुर्माना वसूली को व्यापारियों को नोटिस जारी हो चुके हैं, लेकिन व्यापारी जुर्माना जमा करने को तैयार नहीं हैं। प्रशासन ने रिपोर्ट डीएम को भेजकर जुर्माने का वसूली के लिए हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर ली है।
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नैनीताल जिले में पालीथिन की बिक्री और इस्तेमाल पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। कोर्ट का यह आदेश 15 जुलाई 2014 का है। बावजूद जिले में दुकानों से लेकर फड़ एवं ठेलियों में पालीथिन इस्तेमाल हो रही है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पालीथिन पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने के साथ बरामदगी पर प्रति पालीथिन पांच सौ रुपए जुर्माना वसूली के आदेश दिए हैं। इसी के बाद प्रशासन ने 10 अप्रैल को सात व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर छापामारी की। पालीथिन बरामद होने पर पांच सौ रुपए प्रति पालीथिन के हिसाब से जुर्माना लगा दिया। इसका नोटिस भी व्यापारियों को भेजा गया।
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कर अधीक्षक बृजेंद्र चौहान के मुताबिक व्यापारियों ने जुर्माना जमा करवाना तो दूर नोटिस का जवाब तक नहीं दिया है। निगम प्रशासन ने रिपोर्ट डीएम को भेज दी है। कर अधीक्षक के मुताबिक जुर्माने की राशि वसूली के लिए कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई में मामला कोर्ट के संज्ञान में लाया जाएगा। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई होगी।
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दो व्यापारियों पर फिर जुर्माना
नगर निगम की टीम ने शुक्रवार को पटेल चौक में पालीथिन इस्तेमाल करने वाले करीब 40 दुकानों में चेकिंग की। कर अधीक्षक बृजेंद्र चौहान के मुताबिक दो दुकानों में पांच पालीथिन मिली। इसमें टीम ने एक दुकानदार पर पांच सौ और दूसरे में एक हजार का जुर्माना लगा दिया। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह प्रति पालीथिन पर पांच सौ रुपए जुर्माने के बाद व्यापारियों ने खुलेआम पालीथिन का इस्तेमाल बंद कर दिया है।