उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के आरा मशीन विवाद पर लिया संज्ञान, कहा- सुप्रीम कोर्ट के नियमों का करें पालन
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
Published by: Heera
Updated Wed, 02 Sep 2026 09:23 PM IST
सार
नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के आबादी क्षेत्रों में चल रही आरा मशीनों को हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करने और तीन सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला