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Nainital News: होटल कर्मचारी की करंट से मौत के मामले में दो आरोपी बरी
Thu, 30 Jul 2026 12:34 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Thu, 30 Jul 2026 12:34 AM IST
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प्रतीकात्मक।
नैनीताल। नैनीताल की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) रवि रंजन की अदालत ने भवाली के जॉर्ज होटल के पास होटल कर्मचारी रोहित पांडे की मौत के मामले में फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों ध्रुव मुदगिल और मोहम्मद आसिफ खान को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है।
यह मामला 22 सितंबर 2025 की देर रात का है। भवाली स्थित जॉर्ज होटल में कार्यरत रोहित पांडे पेड़ पर लाइट एवं फ्लेक्स लगाने के लिए बिजली का तार डाल रहा था। इसी दौरान वह हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया और पेड़ से नीचे गिरने से उसके सिर में गंभीर चोट आई। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद मृतक के पिता जीवन चंद्र पांडे की तहरीर पर भवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि होटल के लीज होल्डर ध्रुव मुदगिल और मोहम्मद आसिफ खान ने रोहित को जबरन पेड़ पर चढ़कर बिजली का तार डालने के लिए मजबूर किया था और मना करने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी थी। पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 106 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। मृतक के पिता जीवन चंद्र पांडे और अन्य परिजनों ने भी अदालत में स्वीकार किया कि उन्होंने घटना को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था। पिता ने यह भी माना कि घटना के दिन ध्रुव मुदगिल दिल्ली में था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपियों ने रोहित पांडे को जबरन पेड़ पर चढ़ाया था या उनकी किसी उपेक्षा अथवा लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु हुई।
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यह मामला 22 सितंबर 2025 की देर रात का है। भवाली स्थित जॉर्ज होटल में कार्यरत रोहित पांडे पेड़ पर लाइट एवं फ्लेक्स लगाने के लिए बिजली का तार डाल रहा था। इसी दौरान वह हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया और पेड़ से नीचे गिरने से उसके सिर में गंभीर चोट आई। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद मृतक के पिता जीवन चंद्र पांडे की तहरीर पर भवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि होटल के लीज होल्डर ध्रुव मुदगिल और मोहम्मद आसिफ खान ने रोहित को जबरन पेड़ पर चढ़कर बिजली का तार डालने के लिए मजबूर किया था और मना करने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी थी। पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 106 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया।
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मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। मृतक के पिता जीवन चंद्र पांडे और अन्य परिजनों ने भी अदालत में स्वीकार किया कि उन्होंने घटना को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था। पिता ने यह भी माना कि घटना के दिन ध्रुव मुदगिल दिल्ली में था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपियों ने रोहित पांडे को जबरन पेड़ पर चढ़ाया था या उनकी किसी उपेक्षा अथवा लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु हुई।
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