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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव : हाईकोर्ट पहुंचे हारे हुए प्रत्याशी

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sun, 17 Nov 2019 12:24 AM IST
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Three-tier Panchayat elections: Candidates who have reached the High Court
नैनीताल। हाईकोर्ट ने हाल ही में सम्पन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कुछ ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखों ने मतगणना व चुनाव प्रक्रिया में विवाद को लेकर याचिकाएं दायर कीं हैं। इन पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग सहित अन्य को 25 नवंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव में हारे हुए 18 प्रत्याशियों ने याचिकाएं दायर कीं हैं। इनमें अधिकतर याचिकाएं पुनर्मतगणना को लेकर दायर की गईं हैं, जबकि कुछ याचिकाएं जीते हुए प्रत्याशियों द्वारा चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन न करने को लेकर दायर की गईं हैं।
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सितारगंज ब्लॉक प्रमुख पद पर पराजित प्रत्याशी उमा त्रिपाठी ने ब्लॉक प्रमुख बनी कमलजीत कौर पर सरकारी नौकरी में होते हुए चुनाव लड़ने के आरोप लगाए हैं। सितारगंज से ही चुनाव हारीं सपना ने चुनाव जीती प्रत्याशी की आठवीं कक्षा की मार्कशीट को फर्जी बताते हुए उसे चुनौती दी है। ग्राम जुम्मा विकास खंड धारचूला से प्रधान का चुनाव हारे प्रत्याशी दिनेश राम और इंदर राम का आरोप है कि उनके पक्ष में दिए गए 195 मत अवैध घोषित कर दिए गए। टिहरी गढ़वाल के कटखेत वार्ड से बीडीसी का चुनाव हारीं प्रत्याशी पार्वती देवी ने अपनी याचिका में कहा कि वह 37 वोट से चुनाव जीत गई थी लेकिन बाद में उसे 367 वोटों से पराजित दिखाया गया। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने निर्वाचन आयोग सहित अन्य को 25 नवंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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