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Uttarakhand News: व्लाॅगर ज्योति की जमानत पर सुनवाई टली, कोर्ट ने मांगा आरोपी का आपराधिक इतिहास

Sat, 10 Jan 2026 10:20 AM IST
गायत्री जोशी अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: गायत्री जोशी Updated Sat, 10 Jan 2026 10:20 AM IST
सार

व्लॉगर ज्योति अधिकारी की जमानत अर्जी पर कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की और आपराधिक इतिहास मांगते हुए सोमवार को अगली सुनवाई निर्धारित की।

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The hearing on vlogger Jyoti's bail has been postponed in haldwani
- फोटो : अमर उजाला

विस्तार

व्लाॅगर ज्योति अधिकारी की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को द्वितीय अपर सिविल जज की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने ज्योति का आपराधिक इतिहास मांगा। इस पब्लिक प्रॉसीक्यूटर (लोक अभियोजक) ने समय मांगा। अब इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। ज्योति अधिकारी पर कुमाऊं की महिलाओं व देवताओं पर अशोभनीय टिप्पणी करने के साथ ही आर्म्स एक्ट में भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। बृहस्पतिवार को उसे गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया था।

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ऊंचापुल निवासी जूही चुफाल ने बृहस्पतिवार को मुखानी थाने में तहरीर देकर कहा कि हरिपुर लालमणी किशनपुर घुड़दौड़ा निवासी व्लॉगर ज्योति अधिकारी का वीडियो सोशल मीडिया में चल रहा है। इसमें उन्होंने हाथ में दरांती लेकर महिलाओं और देवता के खिलाफ अपमान जनक टिप्पणी की है। इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इस पर पुलिस ने ज्योति के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 27, 192 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 196 (धर्म जाति, भाषा के आधार पर शत्रुता फैलाने), 299 व 302 (धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने) की धारा में प्राथमिकी दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया।
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शुक्रवार को ज्योति ने अपने अधिवक्ता के जरिये द्वितीय अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की। कोर्ट ने पब्लिक प्रॉसीक्यूटर ने आरोपी के आपराधिक इतिहास को तलब किया। पब्लिक प्रॉसीक्यूटर ने इसके लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट ने सोमवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई की तिथि दे दिया है।

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