फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   The corporation has submitted a report regarding the removal of illegal stalls and carts

High court: अवैध फड़, ठेलों को हटाने के मामले में निगम ने पेश की रिपोर्ट

Tue, 06 Jan 2026 04:31 PM IST
गायत्री जोशी अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: गायत्री जोशी Updated Tue, 06 Jan 2026 04:31 PM IST
सार

हल्द्वानी में अवैध फड़-ठेलों और अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 18 फरवरी तय की है। नगर निगम ने कोर्ट को बताया कि फड़-ठेलों और ई-रिक्शा के लिए कई स्थान चिन्हित किए गए हैं।

विज्ञापन
The corporation has submitted a report regarding the removal of illegal stalls and carts
सांकेतिक तस्वीर।

विस्तार

 उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बाजारों, गलियों व फुटपाथों में अवैध रूप संचालित फड़, ठेलों को हटाए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 फरवरी की तिथि नियत की है। सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर बताया कि फड़, ठेलों व टेम्पों, रिक्शा के लिए कई जगह चिन्हित की गई हैं।

विज्ञापन


कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि जो रिपोर्ट पेश की है उसमें कोई और सुझाव देने हैं तो नगर निगम को दे सकते है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्दर एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी हितेश पांडे ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हल्द्वानी शहर के बाजारों, फुटपाथों, सार्वजनिक स्थानों व गलियों में बिना रजिस्ट्रेशन के फड़ ठेले लगाए जा रहे है। जिसकी वजह से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड रहा है। याचिका में कहा कि बाजारों में ई-रिक्शा व टेम्पों भी घुस जा रहे है।जिनकी वजह से कई बार दुर्घटनाएं हो रही है। इन अवैध फड़-ठेलों का रिकार्ड नगर निगम के पास नहीं है।
विज्ञापन


याचिका में अवैध रूप से संचालित फड़ ठेलो को हटाने, रजिस्टर्ड फड़ व्यवसाईयों के लिए वेंडर जोन का चयन करने, टेम्पों व ई रिक्शा का लिए भी पार्किंग की व्यवस्था करने तथा सड़कों से अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटाने की प्रार्थना की थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed