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धोखाधड़ी करने और देश छोड़कर गए बिल्डर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 23 Mar 2022 01:57 AM IST
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The anticipatory bail petition of the builder who went to cheat and left the country rejected
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून में जमीन खरीद के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोपी और देश छोड़कर विदेश चले गए बिल्डर सुधीर कुमार बिंदलास की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बिल्डर के खिलाफ फर्जी विक्रय पत्र के जरिये जमीन खरीदने और उस पर कब्जा करने के आरोप में देहरादून के राजपुर थाने में धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है।
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न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार नौ जनवरी 2021 को देहरादून के राजपुर थाने में बसंत विहार फेज-1 निवासी संजय सिंह ने रिपोर्ट लिखाई थी कि सुधीर सिंह बिंदलास ने उनकी 20 बीघा जमीन फर्जी विक्रय पत्र के जरिये कब्जा ली। इस विक्रय पत्र में जिन लोगों को विक्रेता दिखाया है वे सभी सुधीर सिंह के कर्मचारी हैं। इस तहरीर पर दर्ज मुकदमे के बाद आरोपी बिल्डर सुधीर कुमार की अग्रिम जमानत याचिका सेशन कोर्ट देहरादून ने 22 फरवरी 2022 को खारिज कर दी। इसके बाद आरोपी जांच अधिकारी और न्यायालय को सूचना दिए बिना 27 फरवरी को विदेश चला गया। इसके बाद आरोपी की ओर से उनके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी।
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