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किशोरी का अपहरण करने वाले को चार साल की सजा
Tue, 21 Jan 2020 01:54 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हल्द्वानी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हल्द्वानी
Published by: हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Tue, 21 Jan 2020 01:54 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
लालकुआं थाना क्षेत्र से बहला-फुसलाकर किशोरी का अपहरण करने वाले एक युवक को पॉक्सो कोर्ट ने चार वर्ष सश्रम कारावास के साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। युवक के खिलाफ लालकुआं थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।
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22 अगस्त 2018 को लालकुआं क्षेत्र में रहने वाली किशोरी लापता हो गई थी। क्षेत्र के एक युवक पर बहला-फुसलाकर भगाने का आरोप लगा था। किशोरी की मां ने रावत नगर बिंदुखत्ता प्रथम निवासी दीपक मेहता के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत लालकुआं थाने में मुकदमा दर्ज कराया।
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31 अगस्त को पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद करने के बाद उसे जेल भेज दिया। मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो, हल्द्वानी, मनीष कुमार पांडे की अदालत में पहुंचा। यहां सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनीता जोशी ने आठ गवाह पेश किए।
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