{"_id":"639e309fbed2a2298072e8cf","slug":"teacher-sentenced-to-five-years-for-indecent-act-with-class-five-student-haldwani-news-hld485638968","type":"story","status":"publish","title_hn":"Nainital: पांचवी की छात्रा से शिक्षक ने वीडियो दिखाकर की अश्लील हरकतें, अब पांच साल जेल में कटेगी जिंदगी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Nainital: पांचवी की छात्रा से शिक्षक ने वीडियो दिखाकर की अश्लील हरकतें, अब पांच साल जेल में कटेगी जिंदगी
Sun, 18 Dec 2022 06:47 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Published by: हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Dec 2022 06:47 PM IST
सार
आरोप है कि 10 अक्तूबर 2018 और 12 अक्तूबर 2018 को शिक्षक ने बेटी को मोबाइल में अश्लील वीडियो दिखाई और उसके बाद अश्लील हरकतें कीं।
विज्ञापन
जेल (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : Pixabay
विस्तार
घर पर ट्यूशन पढ़ने के लिए आने वाली कक्षा पांच की छात्रा को शिक्षक ने अश्लील वीडियो दिखाकर छेड़छाड़ की। छात्रा से बातचीत के बाद किशोरी की मां जब रिपोर्ट दर्ज कराने जा रही थी तो आरोपी शिक्षक ने धमकाना शुरू कर दिया। मामले में चार साल बाद कोर्ट ने शिक्षक को पांच साल के कारावास और 15,000 हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
रामनगर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक महिला ने 18 अक्तूबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी बच्ची पड़ोसी शिक्षक के घर रोज ट्यूशन पढ़ने जाती थी। आरोप है कि 10 अक्तूबर 2018 और 12 अक्तूबर 2018 को शिक्षक ने बेटी को मोबाइल में अश्लील वीडियो दिखाई और उसके बाद अश्लील हरकतें कीं।
विज्ञापन
डरी सहमी बच्ची ने मां के काफी पूछने के बाद 14 अक्तूबर 2018 को शिक्षक की करतूत के बारे में बताया। इस पर महिला ने जब शिक्षक से शिकायत की तो उसने धमकी दी। इसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की थी।
विज्ञापन
वहीं कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई और एडीजीसी नवीन चंद्र जोशी ने पीड़ित पक्ष की ओर से बहस की। एडीजीसी ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आठ गवाह पेश किए। साथ ही कोर्ट के आदेश पर चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय फोरेंसिक लैब भेजे गए शिक्षक के मोबाइल में जांच करने पर उसमें अश्लील वीडियो पाए जाने की पुष्टि हुई। छात्रा ने कोर्ट में उन वीडियो को पहचान कर पुष्टि भी की।
अपर सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की कोर्ट ने आरोपी शिक्षक को पांच साल के सश्रम कारावास और पंद्रह हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।