फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Take departmental action against SO Banbhulpura

Nainital News: एसओ बनभूलपुरा के खिलाफ करें विभागीय कार्रवाई

Sat, 15 Nov 2025 02:55 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sat, 15 Nov 2025 02:55 AM IST
विज्ञापन
Take departmental action against SO Banbhulpura
नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल ने बीते दिनों शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी मो.अकरमुल को दस वर्ष की सजा के आदेश दिए। इसी आदेश में प्रकरण से संबंधित क्षेत्र के एसपी को तत्कालीन थानाध्यक्ष के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के लिए कहा है।
विज्ञापन




घटनाक्रम के मुताबिक दो दिसंबर 2019 को पीड़िता की ओर से आरोपी मो.अकरम उल मूल निवासी शिवनगर अस्पताल मार्ग बरजंगिया बिहार के खिलाफ बनभूलपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया। कहा कि वर्ष 2017 में भारत मैट्रीमोनियल साइट के माध्यम से उसकी पहचान आरोपी युवक के साथ हुई। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर शादी से मुकर गया।
विज्ञापन


जिला जज ने दो दिसंबर 2019 को उक्त मामले में धारा 154 सीआरपीसी का उल्लंघन कर एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही बरतने पर पुलिस अधीक्षक नैनीताल को तत्कालीन एसओ बनभूलपुरा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के लिए कहा। पुलिस की लेटलतीफी के चलते चार जनवरी 2020 को यह एफआईआर दर्ज हुई। जिला जज ने ललिता कुमारी मामले में यूपी के शासनादेश का हवाला देते हुए पुलिस महानिदेशक से कहा कि वह प्रदेश स्तर पर आदेश जारी करें कि यौन उत्पीड़न व दुष्कर्म के मामलों में तुरंत एफआईआर की जाए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed