फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Suspended Kshetra Panchayat President Ranjit Singh no relief from High Court

निलंबित क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष रंजीत सिंह को हाईकोर्ट से राहत नहीं

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Sep 2022 10:39 PM IST
विज्ञापन
Suspended Kshetra Panchayat President Ranjit Singh no relief from High Court
नैनीताल। हाईकोर्ट ने खटीमा के निलंबित क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष रंजीत सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने और जांच रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई न करने के लिए कहा है।
विज्ञापन

वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष रंजीत सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई। रंजीत सिंह ने निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर व मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने कोर्ट को बताया कि इनके ऊपर गंभीर आरोप हैं। इन आरोपों की जांच में पुष्टि हुई है। पंचायती राज अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।
विज्ञापन

शासन ने खटीमा निवासी चंद्रशेखर मुंडिया की शिकायत पर पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत रंजीत सिंह को दस अगस्त को निलंबित कर दिया था। शिकायत में कहा गया था कि रंजीत सिंह ने वित्तीय अनियमितताएं कीं और कई विकास कार्य अपने पिता को भी आवंटित कर दिए। इसलिए इस मामले की जांच की जाए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed