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Supreme Court: पालिकाध्यक्ष को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, याचिका की खारिज

Fri, 20 Oct 2023 10:25 AM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: हीरा मेहरा Updated Fri, 20 Oct 2023 10:25 AM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को नैनीताल नगरपालिका के अधिकारों को सीज करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया।

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Supreme Court refuses to intervene on the order to seize the powers of the Municipal President
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को नैनीताल नगरपालिका के अधिकारों को सीज करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। टेंडर से सबंधित मसले पर हाईकोर्ट ने नगरपालिका के चेयरमैन अधिकारों को सीज कर दिया था।

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जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ये स्थानीय मामले हैं, हमें ऐसे मामलों में क्यों हस्तक्षेप करना चाहिए। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ऐसे मामलों को देखने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं।
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दरअसल, बृहस्पतिवार को नगरपालिका की ओर से वकील मनीष कुमार ने पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया था। वकील ने कहा, ’हाईकोर्ट ने टेंडर के मामले में नगरपालिका के अधिकारों को सीज कर दिया है। अगर मैं काम करना बंद कर दूं, तो इससे गंभीर पूर्वाग्रह पैदा होगा...दुर्गा पूजा मेला आदि हो रहे हैं।’ जस्टिस कौल ने पूछा ’किस पीठ ने आदेश पारित किया है। वकील ने जवाब दिया, ’मुख्य न्यायधीश की पीठ ने।’ जस्टिस कौल ने कहा, ’ ये स्थानीय मुद्दे हैं। हमें उनमें क्यों हस्तक्षेप करना चाहिए?’ उन्होंने वकील से सवाल किया, ’क्या यह ऐसा मामला है जिसे सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए।’ वकील ने कहा, ’नगर पालिका अधिनियम की धारा 293 के तहत रमेश नामक व्यक्ति द्वारा कोर्ट में एक आवेदन किया गया था।
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जस्टिस कौल ने कहा, ’आप हमें बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के विचार के लिए सार्वजनिक मुद्दा क्या है? हाईकोर्ट मामले पर कड़ी नजर रख रहा है। हाईकोर्ट मामले में गंभीर स्थिति पाता है तो वह कार्रवाई करता है।’ पीठ ने इसे तकनीकी मसला करार देते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

पालिका के दायित्वों का जिम्मा ईओ पूजा को सौंपा
बृहस्पतिवार रात सूचना विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक नगर पालिका नैनीताल में वर्तमान में ईओ आेलाक उनियाल के निलंबन के बाद अधिशासी अधिकारी ग्रेड-वन का कार्यभार किसी अन्य अधिकारी के पास न होने के कारण पालिका के कार्य सुचारू रूप से संचालित होने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। ऐसे में डीएम वंदना ने जनहित व राजकीय कार्यहित में निदेशक शहरी विकास निदेशालय से अधिशासी अधिकारी ग्रेड-वन की तैनाती होने अथवा अग्रिम आदेशों तक अधिशासी अधिकारी ग्रेड-टू पूजा को निर्देश दिए हैं कि वह पालिका के समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगी। डीएम ने कहा है कि उक्त अवधि में पालिका नैनीताल के कार्यों का पर्यवेक्षण एसडीएम नैनीताल प्रमोद कुमार करेंगे। 


वाहनों में तेल की कमी से सीमित चले कूड़ा वाहन 
हाईकोर्ट की ओर से पालिकाध्यक्ष के प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार सीज करने और ईओ के निलंबन आदेश जारी करने के बाद पालिका के दैनिक कार्यों में बाधा आई। बृहस्पतिवार को नगर में सीमित मात्र में कूड़ा उठा। कुछ ही वाहन कूड़ा निस्तारण को हल्द्वानी गए। शुक्रवार से कूड़ा निस्तारण का कार्य ठप होने की आशंका है। बता दें कि 18 कूड़ा वाहनों के लिए प्रत्येक दूसरे दिन तेल के लिए धनराशि दी जाती है लेकिन पालिकाध्यक्ष और ईओ के न होने के कारण अब तेल के लिए धनराशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है।

 

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