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Nainital News: एक महीने नहीं, छह दिन में पेश करें जांच रिपोर्ट

Sat, 25 Nov 2023 02:18 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sat, 25 Nov 2023 02:18 AM IST
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Submit investigation report in six days, not one month
नैनीताल। हाईकोर्ट ने झूलों के संचालन का टेंडर मामले में नैनीताल नगर पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी की रिव्यू याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। इस दौरान सरकार ने जांच रिपोर्ट पेश करने के एक महीने का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार करते हुए 30 नवंबर तक रिपोर्ट देने के लिए कहा।
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न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की विशेष खंडपीठ में रिव्यू याचिका की सुनवाई में सरकार की ओर से कहा गया है कि इस प्रकरण में कुछ मामलों में अभी जांच होनी है, लिहाजा सरकार को जांच के लिए एक महीने का और समय दिया जाय। पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सरकार को 31 अक्तूबर तक यह रिपोर्ट देनी थी, जो अब तक नहीं दी गई है। दो दिसम्बर को बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इस पर कोर्ट ने सरकार को 30 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। उसी दिन कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगी।
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यह है मामला



फ्लैटस मैदान में पहली अक्तूबर से पांच नवंबर तक झूलों के संचालन का टेंडर नगर पालिका ने देहरादून निवासी रमेश सजवाण को दिया था। इसके खिलाफ काशीपुर निवासी कृष्ण पाल भारद्वाज ने याचिका दायर कर इस टेंडर को नियम विरुद्ध बताया। इस याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट ने फ्लैट्स मैदान में झूलों के टेंडर आवंटन में प्रथम दृष्टया नियमों की अवहेलना होने पर झूले के संचालन को बंद करा दिया और पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी के अधिकार सीज करते हुए अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल को निलंबित कर दिया था। इसके खिलाफ उन्होंने रिव्यू याचिका दायर की है।
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