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Uttarakhand: नैनीताल में पंचायत चुनाव परिणाम घोषित करने की तैयारी, सख्त सुरक्षा व्यवस्था; धारा 163 लागू

Tue, 19 Aug 2025 12:25 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: हीरा मेहरा Updated Tue, 19 Aug 2025 12:25 PM IST
सार

जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव परिणामों की घोषणा के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए मजिस्ट्रेट नवाजिश खलीक ने भारतीय दंड संहिता की धारा 163 के तहत विशेष आदेश जारी किया है।

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Strict security arrangements during district panchayat election results in Nainital
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव परिणामों की घोषणा के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए मजिस्ट्रेट नवाजिश खलीक ने भारतीय दंड संहिता की धारा 163 के तहत विशेष आदेश जारी किया है। यह आदेश मुख्य कोषागार एवं स्थायी जिला कार्यालय परिसर के चारों ओर 500 मीटर के दायरे में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

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इस अवधि में बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना, जुलूस निकालना, नारेबाजी करना और किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा आयोजित करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही किसी भी प्रकार के घातक हथियार, लाठी-डंडा, तलवार, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक आदि लेकर परिसर में प्रवेश करना सख्ती से वर्जित रहेगा। परगना मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी है कि इन आदेशों का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा। अतः किसी भी प्रकार की अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश आज मंगलवार तत्काल प्रभाव से लागू होकर आज मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे शांति बनाए रखने में सहयोग करें।

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