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स्टोन क्रशरों को स्टॉक की नहीं मिली अनुमति

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2020 02:27 AM IST
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Stone crushers did not get permission to stock
प्रतीकात्मक फोटो।
हल्द्वानी। शासन ने इस बार उपखनिज स्टॉक की अनुमति खत्म कर दी है। अब स्टोन क्रशर जमीन लेकर उपखनिज का स्टॉक नहीं कर पाएंगे। गौला के वाहन स्वामियों को क्रशर में ही उपखनिज डालना होगा। गांवों की सड़कों पर वाहन दौड़ने से दुर्घटना का खतरा भी पैदा हो गया है।
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गौला नदी क्षेत्र से लगते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर स्टोन क्रशरों ने अपने स्टॉक खोले हुए हैं। गौला नदी से उपखनिज लाने वाले वाहन इन स्टॉक में ही उपखनिज डालते थे। इसके बाद वाहन वहीं खड़ा कर देते थे। इस कारण वाहन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं आते थे। उधर, स्टोन क्रशर अपने स्टॉक से सुविधानुसार उपखनिज की शिफ्टिंग अपने क्रशर में करते थे। स्टॉक बंद होने के कारण अब वाहन स्वामियों को ग्रामीण क्षेत्र से होते हुए मुख्य सड़क में आना होगा और स्टोन क्रशरों में उपखनिज डालना होगा। इससे दुर्घटना की संभावना बढ़ेगी और मुख्य सड़क में जाम भी लगेगा। गौला वाहन स्वामियों ने स्टॉक खोलने की मांग की है।
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शासन ने स्टॉक की अनुमति समाप्त कर दी है। अब गौला वाहन स्वामियों को उपखनिज स्टोन क्रशर में ही लाना होगा।
-अभिषेक अग्रवाल, एमडी लालकुआं स्टोन क्रशर
शासन ने आरबीएम,ग्रिड और पत्थर की स्टॉक की अनुमति खत्म कर दी है। अब रेता-बजरी की स्टॉक की परमिशन दी गई है।
-राजपाल लेघा उपनिदेशक खनन
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