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स्टोन क्रशर नीति को हाईकोर्ट में चुनौती

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 16 Dec 2021 01:37 AM IST
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Stone crusher policy challenged in High Court
नैनीताल। हाईकोर्ट ने सरकार की स्टोन क्रशर नीति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार, सचिव औद्योगिक, डीएम ऊधमसिंह नगर और राज्य प्रदूषण बोर्ड को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार गांधीनगर ऊधमसिंह नगर निवासी प्रेम सिंह रावत ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर राज्य सरकार की स्टोन क्रशर नीति 2021 को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा है कि राज्य सरकार स्टोन क्रशरों के लिए जो नीति लेकर आई है, उसमें नदी से एक किलोमीटर की दूरी को कम कर 500 मीटर कर दिया गया है और बरसाती नालों से इसको 500 मीटर के बजाय 50 मीटर कर दिया है। याचिका में कहा गया कि इस नीति से राज्य में पर्यावरण जनजीवन, कृषि और वन्य जीवों पर प्रभाव पड़ेगा और आसपास रहने वाले लोगों के मौलिक अधिकार का हनन भी होगा। याचिका में स्टोन क्रशर नीति को निरस्त करने के साथ ही इसे असांविधानिक करार देने की मांग की गई है।
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