{"_id":"655927cd88472bdeb40fd03f","slug":"spice-establishment-running-without-license-sealed-lalkuan-news-c-303-1-lku1001-291-2023-11-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Nainital News: बिना लाइसेंस के चल रहा मसाला प्रतिष्ठान सील","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Nainital News: बिना लाइसेंस के चल रहा मसाला प्रतिष्ठान सील
Sun, 19 Nov 2023 02:38 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Sun, 19 Nov 2023 02:38 AM IST
विज्ञापन
मैसर्स कल्की हर्बल प्रोड्क्ट्स कंपनी में जांच करते अधिकारी।
लालकुआं (नैनीताल)। हल्दूचौड़ क्षेत्र में बिना लाइसेंस के हर्बल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे कारखाने में तहसीलदार एवं खाद्य विभाग ने छापामार कर फर्म का चालान कर कंपनी को सील कर दिया और खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए।
जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति की शिकायत पर डीएम नैनीताल के आदेश पर तहसीलदार मनीषा बिष्ट के नेतृत्व में जिला प्रशासन एवं खाद्य संरक्षा व औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने चूना भट्टी हल्दूचौड़ स्थित मसालों की निर्माण इकाई मैसर्स कल्की हर्बल प्रोड्क्ट्स में छापा मारा।
टीम को मौके पर विभिन्न प्रकार के फ्लेवर्ड, हर्बल मसाले, नमक का निर्माण एवं भंडारण करे पाया। साथ ही प्रतिष्ठान का मौके पर खाद्य पंजीकरण नहीं पाया गया जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र टम्टा ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-31 एवं 58 में चालानी कार्रवाई की है।
विज्ञापन
इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से संदेह के आधार पर मसाले का एक नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी टम्टा ने बताया कि प्रतिष्ठान स्वामी को पंजीकरण कराने तक प्रतिष्ठान को बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
तहसीलदार मनीषा बिष्ट का कहना है कि सैंपल फेल होने से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति की शिकायत पर डीएम नैनीताल के आदेश पर तहसीलदार मनीषा बिष्ट के नेतृत्व में जिला प्रशासन एवं खाद्य संरक्षा व औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने चूना भट्टी हल्दूचौड़ स्थित मसालों की निर्माण इकाई मैसर्स कल्की हर्बल प्रोड्क्ट्स में छापा मारा।
विज्ञापन
टीम को मौके पर विभिन्न प्रकार के फ्लेवर्ड, हर्बल मसाले, नमक का निर्माण एवं भंडारण करे पाया। साथ ही प्रतिष्ठान का मौके पर खाद्य पंजीकरण नहीं पाया गया जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र टम्टा ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-31 एवं 58 में चालानी कार्रवाई की है।
विज्ञापन
इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से संदेह के आधार पर मसाले का एक नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी टम्टा ने बताया कि प्रतिष्ठान स्वामी को पंजीकरण कराने तक प्रतिष्ठान को बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
तहसीलदार मनीषा बिष्ट का कहना है कि सैंपल फेल होने से सख्त कार्रवाई की जाएगी।