फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Son proved guilty of killing mother

पुत्र पर मां की हत्या का दोष साबित

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Tue, 23 Nov 2021 01:00 AM IST
विज्ञापन
Son proved guilty of killing mother
प्रतीकात्मक।
नैनीताल। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा ने मां की हत्या करने के आरोपी पुत्र को घटना का दोषी ठहराया है। दोषी को सजा के मामले में सुनवाई 24 नवंबर को होगी।
विज्ञापन

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने न्यायालय में बताया कि सोबन सिंह पुत्र कुंवर सिंह निवासी उदयपुर रैक्वाल गौलापार थाना चोरगलिया (नैनीताल) ने सात अक्तूबर 2019 को थाना चोरगलिया में अपने पुत्र डिगर सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा कि उसकी पत्नी जोमती देवी घर पर अकेले थीं। बेटा डिगर सिंह घर पर था। तभी अभियुक्त का अपनी माता जोमती देवी से विवाद हो गया। इस पर अभियुक्त ने दरांती से अपनी मां पर हमला कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वारदात में जोमती की मृत्यु हो गई। ग्राम प्रधान इंद्रजीत सिंह ने घटना की सूचना पुलिस को दी। न्यायालय को बताया कि अभियुक्त डिगर सिंह को पकड़ने का प्रयास किया तो उसने मौके पर उपस्थित परिवार के लोगों व इंद्रजीत सिंह के ऊपर भी कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने अभियोजन तथ्यों को साबित करने के लिए 12 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने डिगर सिंह को हत्या का दोषी करार दिया। उसके बाद अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में पुन: जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed