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Nainital News: जले वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कराना होगा, पुराना नंबर भी नहीं मिलेगा
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हल्द्वानी। बनभूलपुरा हिंसा में आगजनी के शिकार हुए वाहनों का नंबर दोबारा नहीं मिल सकेगा। ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कराना होगा। इंश्योरेंस क्लेम के लिए भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने का आवेदन पत्र आरटीओ कार्यालय में देना पड़ेगा।
बनभूलपुरा में आठ फरवरी की शाम पथराव और आगजनी की घटना में कई दोपहिया और चार पहिया वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया था। आग लगने से कई वाहनों की नंबर प्लेट तक जल गई है। इस कारण वाहनों की पहचान करना भी मुश्किल हो रहा है। कई लोगों ने वाहनों में ही कागज रखे गए थे, वो भी जल गए हैं।
इसलिए पड़ी जरूरत
माना जा रहा है कि हिंसा के दौरान जले वाहनों की नंबर प्लेट का गलत दुरुपयोग भी किया जा सकता है, इसलिए रजिस्ट्रेशन रद्द कराना जरूरी किया गया है।
जितने भी वाहन जले हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना पड़ेगा। लोगों को पुराने वाहनों का नंबर नहीं मिल सकेगा और न ही इन नंबरों के दोबारा रजिस्ट्रेशन हो सकेंगे। जिन लोगों की आरसी वाहनों के साथ जल गई है, वह आरटीओ कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर डुप्लीकेट आरसी ले सकते हैं, जिससे इंश्योरेंस क्लेम करने में भी आसानी रहेगी।
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-संदीप सैनी, आरटीओ
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बनभूलपुरा में आठ फरवरी की शाम पथराव और आगजनी की घटना में कई दोपहिया और चार पहिया वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया था। आग लगने से कई वाहनों की नंबर प्लेट तक जल गई है। इस कारण वाहनों की पहचान करना भी मुश्किल हो रहा है। कई लोगों ने वाहनों में ही कागज रखे गए थे, वो भी जल गए हैं।
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इसलिए पड़ी जरूरत
माना जा रहा है कि हिंसा के दौरान जले वाहनों की नंबर प्लेट का गलत दुरुपयोग भी किया जा सकता है, इसलिए रजिस्ट्रेशन रद्द कराना जरूरी किया गया है।
जितने भी वाहन जले हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना पड़ेगा। लोगों को पुराने वाहनों का नंबर नहीं मिल सकेगा और न ही इन नंबरों के दोबारा रजिस्ट्रेशन हो सकेंगे। जिन लोगों की आरसी वाहनों के साथ जल गई है, वह आरटीओ कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर डुप्लीकेट आरसी ले सकते हैं, जिससे इंश्योरेंस क्लेम करने में भी आसानी रहेगी।
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-संदीप सैनी, आरटीओ