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हल्द्वानी, रामनगर में धारा 144
ब्यूराे/अमर उजाला, रामनगर।
Updated Mon, 28 Mar 2016 12:50 AM IST
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हल्द्वानी। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद जिलाधिकारी दीपक रावत ने हल्द्वानी व रामनगर परगना क्षेत्र में 27 व 28 मार्च के लिए धारा 144 लागू कर दी है। इसके साथ ही जिले की सभी देसी, विदेशी शराब की दुकानों को दो दिन के लिए बंद रखने का आदेश दिया है। परगना हल्द्वानी व रामनगर क्षेत्र के सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों को भी एहतियात के तौर पर 28 मार्च को बंद कर दिया है। हालांकि जिन स्कूलों में बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं वे खुले रहेंगे।
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जिलाधिकारी ने बताया कि धारा 144 हल्द्वानी, रामनगर के अलावा कालाढूंगी और लालकुआं में भी प्रभावी रहेगी। उन्होंने एसडीएम हल्द्वानी और रामनगर को धारा 144 का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। रावत के अनुसार जिलेभर में किसी भी प्रकार के धरने, प्रदर्शन, जलूस व जनसभाओं का आयोजन बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के नहीं होगा। कानून एवं शांति व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ प्रशासन शक्ति से निपटेगा।
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डीएम ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वीटी अग्रवाल को भी संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में व्यापक संख्या में पुलिस बल तैनात करने के साथ ही जिले के सभी पूर्व मंत्रियों व विधायकों के आवासों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। नैनीताल राजभवन व माननीय उच्च न्यायालय जैसे महत्वपूर्ण भवनों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गयी है।
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