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Uttarakhand HC: डिजिटल मीडिया आचार संहिता के नियमों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
Sun, 30 Jul 2023 01:54 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Sun, 30 Jul 2023 01:54 AM IST
सार
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में मेरठ के सत्यदेव त्यागी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से आईटी एक्ट के तहत बनाई गई डिजिटल मीडिया आचार संहिता संशोधित नियमावली-2023 को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह जनहित याचिका का मामला नहीं है। यदि फैक्ट चेक की स्थिति आएगी तो तब उस पर विचार किया जाएगा।
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मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में मेरठ के सत्यदेव त्यागी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया कि अप्रैल 2023 में भारत सरकार ने आईटी एक्ट के अंतर्गत नए नियम बनाए हैं, जिसके तहत केंद्रीय सरकार का जो भी बिजनेस होगा, उसके बारे में यदि कोई ऑनलाइन कंटेंट प्रकाशित होगा तो उसको भारत सरकार की फैक्ट चेक यूनिट चेक करेगी कि संबंधित कंटेंट फेक, फॉल्स या मिस लीडिंग तो नहीं है। यदि इस श्रेणी में कंटेंट आएगा तो फैक्ट चेक यूनिट उसे हटाएगी।
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