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Nainital News: नैनीताल में बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल
Wed, 01 Jul 2026 12:40 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Wed, 01 Jul 2026 12:40 AM IST
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नैनीताल। नैनीताल में सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने बड़ी पहल की है। जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए नो हेलमेट-नो पेट्रोल नियम का प्रभावी क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा) अरविंद पांडेय ने जिला पूर्ति अधिकारी को इस संबंध में पत्र जारी किया। इसके बाद अब जिले के पेट्रोल पंपों पर इस नियम का पालन भी शुरू हो गया है।
आरटीओ ने अपने पत्र में कहा है कि आए दिन दोपहिया वाहन चालकों की सड़क हादसों में असामयिक मौत और गंभीर चोटों के मामले सामने आ रहे हैं। अधिकतर मामलों में हेलमेट का उपयोग न करना ही मौत का प्रमुख कारण पाया गया है। यातायात नियमों के प्रति लापरवाही और सड़क सुरक्षा के प्रति उदासीनता गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। ऐसे में दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाना आवश्यक हो गया है। कहा कि 29 जून 2024 को आयोजित जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में भी जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी पेट्रोल पंपों संचालकों को बिना हेलमेट दोपहिया चालकों को पेट्रोल उपलब्ध नहीं कराने के निर्देश दिए थे। अब इन निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी से सभी पेट्रोल पंप संचालकों को लिखित आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। परिवहन विभाग ने यह भी बताया कि जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर नो हेलमेट-नो पेट्रोल संबंधी चेतावनी बोर्ड लगाए जा रहे हैं।
नैनीताल शहर में रेंटल व टैक्सी बाइकों के संचालन पर बैन
नैनीताल। परिवहन विभाग ने नैनीताल शहर क्षेत्र में रेंटल और टैक्सी बाइकों के संचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। परिवहन विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना में कहा गया है कि यह निर्णय हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है। आरटीओ प्रवर्तन अरविंद पांडे ने बताया कि नैनीताल शहर क्षेत्र में रेंटल बाइक एवं टैक्सी बाइक का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पर्यटन सीजन में बड़ी संख्या में रेंटल और टैक्सी बाइकों के प्रवेश से यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आरटीओ ने स्पष्ट किया कि केवल तीन जुलाई 2017 से पूर्व पंजीकृत 54 टैक्सी बाइकें ही नैनीताल शहर में दौड़ सकती हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार की नई रेंटल या टैक्सी बाइक शहर में संचालित पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पर्यटकों को असुविधा से बचाने के लिए नैनीताल के तीनों प्रवेश द्वारों पर सूचना बोर्ड लगाए गए हैं ताकि काठगोदाम और हल्द्वानी से रेंटल या टैक्सी बाइक लेकर आने वाले पर्यटकों को शहर में प्रवेश से पहले ही प्रतिबंध की जानकारी मिल सके।
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आरटीओ ने अपने पत्र में कहा है कि आए दिन दोपहिया वाहन चालकों की सड़क हादसों में असामयिक मौत और गंभीर चोटों के मामले सामने आ रहे हैं। अधिकतर मामलों में हेलमेट का उपयोग न करना ही मौत का प्रमुख कारण पाया गया है। यातायात नियमों के प्रति लापरवाही और सड़क सुरक्षा के प्रति उदासीनता गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। ऐसे में दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाना आवश्यक हो गया है। कहा कि 29 जून 2024 को आयोजित जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में भी जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी पेट्रोल पंपों संचालकों को बिना हेलमेट दोपहिया चालकों को पेट्रोल उपलब्ध नहीं कराने के निर्देश दिए थे। अब इन निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी से सभी पेट्रोल पंप संचालकों को लिखित आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। परिवहन विभाग ने यह भी बताया कि जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर नो हेलमेट-नो पेट्रोल संबंधी चेतावनी बोर्ड लगाए जा रहे हैं।
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नैनीताल शहर में रेंटल व टैक्सी बाइकों के संचालन पर बैन
नैनीताल। परिवहन विभाग ने नैनीताल शहर क्षेत्र में रेंटल और टैक्सी बाइकों के संचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। परिवहन विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना में कहा गया है कि यह निर्णय हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है। आरटीओ प्रवर्तन अरविंद पांडे ने बताया कि नैनीताल शहर क्षेत्र में रेंटल बाइक एवं टैक्सी बाइक का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पर्यटन सीजन में बड़ी संख्या में रेंटल और टैक्सी बाइकों के प्रवेश से यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आरटीओ ने स्पष्ट किया कि केवल तीन जुलाई 2017 से पूर्व पंजीकृत 54 टैक्सी बाइकें ही नैनीताल शहर में दौड़ सकती हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार की नई रेंटल या टैक्सी बाइक शहर में संचालित पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पर्यटकों को असुविधा से बचाने के लिए नैनीताल के तीनों प्रवेश द्वारों पर सूचना बोर्ड लगाए गए हैं ताकि काठगोदाम और हल्द्वानी से रेंटल या टैक्सी बाइक लेकर आने वाले पर्यटकों को शहर में प्रवेश से पहले ही प्रतिबंध की जानकारी मिल सके।
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