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महेंद्र भाटी हत्याकांड के दोषी पाल सिंह व करण यादव को इलाज के लिए मिली शॉट टर्म जमानत

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 23 Jul 2021 01:15 AM IST
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Pal Singh and Karan Yadav, convicted of Mahendra Bhati murder case, got short term bail for treatment
नैनीताल। हाईकोर्ट ने यूपी दादरी के पूर्व विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड के दो और दोषियों पाल सिंह और करण यादव को इलाज के लिए शॉट टर्म जमानत दे दी है। कोर्ट ने इलाज के लिए पाल सिंह को 45 दिन व करण यादव को 2 महीने की जमानत दी है। इससे पहले इसी मामले के दोषी बाहुबली नेता डीपी यादव को उत्तराखंड हाईकोर्ट से 2 माह की शार्ट टर्म बेल मिली थी।
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मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार 13 सितंबर 1992 को गाजियाबाद विधायक महेंद्र भाटी की दादरी रेलवे क्रॉसिंग पर हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोप में डीपी यादव, परनीत भाटी, करण यादव व पाल सिंह को 15 फरवरी 2015 को देहरादून सीबीआई की अदालत ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सीबीआई कोर्ट के आदेश को चारों दोषियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं महेंद्र भाटी के पुत्र ने इनकी सजा बढ़ाने को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
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